मोतिहारी.जिला परिषद के जमीनों का भौतिक सत्यापन होगा. इसके बाद जमाबंदी कायम कर लगान निर्धारित किया जायेगा. पंचायती राज विभाग के निर्देश पर इसकी पहल शुरू हो गयी है. जिला परिषद के स्वामित्व की भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने के संबंध में जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया है. पूर्व में आयोजित बैठक में निदेशक, पंचायती राज विभाग ने जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को जिला परिषद की जमीन को पंजीबद्ध करने का निदेश दिया था.
इसके साथ ही उन्होंने पंजीबद्ध करने के बाद टीम का निर्माण करके जमीन का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के बाद विवाद रहित जमीनों का लगान निर्धारण डीसीएलआर कार्यालय से कराने के लिए निर्देशित किया गया था. लगान निर्धारण के बाद अंचलाधिकारी के कार्यालय से जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी सुनिश्चित करायी जानी थी. लेकिन कई जिलों से प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर पंचायती राज विभाग के निदेशक ने नराजगी जतायी है. वही इस कार्य को अविलंब शुरू करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही जमीन के भौतिक सत्यापन के लिए अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का निर्माण करने को ले पुऩ निर्देशित किया गया है.अंचलवार टीम गठन का निर्देश
जिप की जमीन के भौतिक सत्यापन के लिए अंचलवार टीम गठन करने का निदेश है, ताकि कम समय में भीतर जमीन का बयौरा तैयार किया जा सके. विभाग ने अंचलवार टीम गठन दल में उस अंचल के पंचायतों में पदस्थापित टीए व एक अमीन को रखने की बात कही है. वही सर्वेक्षण दल द्वारा भौतिक सत्यापणोपरांत बिंदुवार प्रतिवेदन का मांग किया है. सत्यापन के दौरान भूमि की वर्तमान प्रकृति, भूमि की चौहद्दी, भूमि का उपयोग अभी किस रूप में हो रहा है और भूमि अतिक्रमण मुक्त है या नहीं आदि बिंदुओं पर रिर्पोट तैयार करना है. भूर्मि सर्वेक्षण प्रपत्र भरने का निर्देशपंचायती राज विभाग ने सर्वप्रथम अतिक्रमण से मुक्त बाधारहित भूमि का जमाबंदी कायम करने के लिए सीओ को ऑनलाईन आवेदन करने का निर्देश दिया है. कहा है कि अगर भूमि बेलगान है तो पहले लगान निर्धारण के लिए विधिवत संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता को ऑनलाइन आवेदन करें. लगान निर्धारण उपरांत आगे की कार्रवाई करने का निर्देश है. बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत प्रपत्र-2 (स्व घोषणा) तैयार कर संबंधित विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी व बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध सभी साक्ष्यों के साथ समर्पित करने का निर्देश दिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है