जिला शिक्षा पदाधिकारी को 25 हजार रुपये का जुर्माना

राज्य सूचना आयोग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

By Prabhat Khabar News Desk | February 14, 2025 10:06 PM
an image

मोतिहारी. राज्य सूचना आयोग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वाद संख्या-सी-1405/23 शंभुनाथ सिंह बनाम जिला शिक्षा पदाधिकारी की सुनवाई के दौरान आयोग ने यह फैसला दिया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी पर अपीलार्थी को जांच प्रतिवेदन आदेश के बावजूद उपलब्ध नहीं कराने, निर्धारित समय पर आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होने व स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने सहित गंभीर कई गंभीर आरोप है,जिसे गंभीरता से लेते हुए आयोग ने यह कार्रवाई की है. इस वाद की अगली सुनवाई 20 फरवरी को आयोग के कार्यालय में होगी. डीएम व कोषागार पदाधिकारी मोतिहारी को भेजे पत्र में इसकी जानकारी दी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Exit mobile version