अपहरण मामले में चार को उम्रकैद

प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार ने अपहरण के एक मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपी को दोषी करार दिया है. सभी को उम्रकैद की सश्रम कारावास सहित 20- 20 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | July 3, 2024 10:14 PM

मोतिहारी. प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार ने अपहरण के एक मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपी को दोषी करार दिया है. सभी को उम्रकैद की सश्रम कारावास सहित 20- 20 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. इस मामले में रामगढ़वा थाना के चम्पापुर टोला बलुआ निवासी अवधेश सहनी ने रामगढ़वा थाना में 22 जनवरी 19 को अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया कि उसका छह वर्षीय पुत्र कुणाल एवं पड़ोसी का नव वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार चार दिनों से लपता है जिस पर पुलिस हरकत में आ गई तथा रामगढ़वा थाना काण्ड संख्या 25/19 अपहरण का प्राथमिक दर्ज कर जगह जगह नाटकीय ढंग से छापामारी करना शुरू किया. इस दौरान 28 जनवरी 19 को प्रिंस कुमार की पुलिस बलुआ गांव से बरामद की एवं पूछताछ किया तो प्रिंस कुमार ने अपनी मां रिंकू देवी पति राजेश बन,को कुणाल के अपहरण करने की बात बताया .जिसके आधार पर पुलिस ने छापामारी कर झरोखर थाना के जामुनिया गांव के बगीचा में बने गुडु गिरी के पास से बरामद किया. रिंकू गुडु सहित बलुआ निवासी परमजीत महतो उर्फ़ प्रेमजीत महतो, शिवहर पुरनहिया के बसंत पट्टी निवासी मोहम्मद कलाम उर्फ़ कलामुद्दीन के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई किया गया.अभियोजन पक्ष से ईश्वर चंद्र दूबे ने नव गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version