मतगणना परिणाम के 30 दिनों के अन्दर खर्च का लेखा देना अनिवार्य : डीएम

लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को मतगणना परिणाम के 30 दिनों के अन्दर खर्च का लेखा देना अनिवार्य है.

By Prabhat Khabar News Desk | June 13, 2024 9:28 PM

मोतिहारी . लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को मतगणना परिणाम के 30 दिनों के अन्दर खर्च का लेखा देना अनिवार्य है. इसको ध्यान में रखते हुए 24 जून को सभी प्रत्याशियों को प्रशिक्षण समाहरणालय स्थित डॉ. राधाकृष्णन भवन के सभागार में दिया जाएगा. वहीं 29 जून को लेखा समाधान को ले समाहरणालय परिसर में बैठक होगी जहां तमाम गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के तहत निर्वाचन निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह-डीएम सौरभ जोरवाल ने पूर्वी चंपारण व शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण एवं व्यय समाधान बैठक की तिथि निर्धारित कर दिया है. डीएम ने बताया कि सभी अभ्यर्थी स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से समय पर प्रशिक्षण एवं समाधान बैठक में भाग लेंगे. व्यय लेखा मिलान के लिए दैनिक व्यय लेखा पंजी,विपत्र व सहायक दस्तावेजों के साथ एनेक्सचर ई-2 के अनुसार सार विवरण भाग एवं अनुसूची 1से 11 तक एकनॉलेजमेंट के साथ दाखिल करना होता है.

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