विद्यालयों से टैग वेंडर का दुकान पोषक क्षेत्र में होना अनिवार्य
विद्यालय के भेंडर का विद्यालय के पोषक क्षेत्र में होना अनिवार्य है.
मोतिहारी. जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण योजना में गड़बड़ी नहीं हो सके इसके लिए डीपीओ कार्यालय ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.विद्यालय के भेंडर का विद्यालय के पोषक क्षेत्र में होना अनिवार्य है.इतना हीं नहीं विद्यालय से टैग वेंडर दुकान का भौतिक रूप से संचालित होना चाहिए व दुकान का जीएसटी,फूड लाइसेंस व माप-तौल का लाइसेंस होना अनिवार्य है. इसकी सत्यता की जांच की जिम्मेवारी एमडीएम बीआरपी की होगी. इस संबंध में डीइओ संजीव कुमार व डीपीओ पीएम पोषण योजना प्रह्लाद प्रसाद गुप्ता ने संयुक्त रूप से कार्यालय आदेश जारी किया है.विद्यालय का आईडी व पास वर्ड विद्यालय प्रभारी के अलावे किसी अन्य के पास नहीं होना चाहिए. कार्यालय के सामने यह बात आयी है कि विद्यालय का आईडी व पास वर्ड वेंडर के पास होता है.ऐसी स्थिति में विद्यालय के प्रधान जिम्मेवार होंगे जिसके लिए उक्त प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. विद्यालय द्वारा चयनित भेंडर किसी भी परिस्थिति में विद्यालय प्रधान ,बीआरपी,डीपीओ पीएम पोषण योजना अथवा कार्यालय में कार्यरत किसी भी कर्मी के परिवार का कोई सदस्य या निकट संबंधी नहीं होना चाहिए.अन्यथा कि स्थिति में संंबंधित विद्यालय प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई होगी.वहीं विद्यालय द्वारा चयनित वेंडर की यह जिम्मेवारी होगी कि लिमिट के अभाव में भुगतान नहीं होने की स्थिति में भी सामाग्री विद्यालय को उपलब्ध करानी होगी. ससमय व गुणतापूर्ण समाग्री उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संबंधित वेंडर को काली सूची में डाल दिया जाएगा.
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