17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

तीन उर्वरक विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित

खरीफ खेती के लिए किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक मुहैया कराने को लेकर जिला कृषि महकमा ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है.

मोतिहारी. खरीफ खेती के लिए किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक मुहैया कराने को लेकर जिला कृषि महकमा ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने सोमवार को लखौरा स्थित उर्वरक दुकानों का औचक जांच किया. जांच में अनियमितता को लेकर डीएओ ने तीन उर्वरक दुकानों का लाइसेंस निलंबित की है. डीएओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान तीन उर्वरक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने उर्वरक प्रतिष्ठान पर बोर्ड नहीं लगाया गया था. वहीं मूल्य तालिका एवं स्टॉक की स्थिति प्रदर्शित नहीं किया गया था. वही पॉस में उर्वरक एवं भंडार में उर्वरक में भिन्नता के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के संसुगत धारा के तहत उनके प्रतिष्ठान को निलंबित कर दिया गया. तीनों प्रतिष्ठानों के अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई है. साथ ही संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक श्रुति सिन्हा को उर्वरक के जीरो टॉलरेंस नीति का सही ढ़ंग से सतत् निगरानी नहीं रखने के आरोप में स्पष्टीकरण की मांग की गई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें