निगम कार्यालय राजा बाजार में होगा शिफ्ट
विभिन्न समस्याओं के निराकरण के साथ जन व कार्यालय सुविधा को ले वर्तमान नगर निगम का कार्यालय राजा बाजार स्थित एनसीसी कार्यालय के पास शिफ्ट होगा.
मोतिहारी.विभिन्न समस्याओं के निराकरण के साथ जन व कार्यालय सुविधा को ले वर्तमान नगर निगम का कार्यालय राजा बाजार स्थित एनसीसी कार्यालय के पास शिफ्ट होगा. इसके लिए एक एकड़ सरकारी जमीन चिन्हित किया गया है. इसके निर्माण पर करीब 08-10 करोड़ रुपये खर्च होंगे. नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने बताया कि वर्तमान नगर निगम कार्यालय व्यवसायिक क्षेत्र में होने के कारण वाहन पार्किंग के साथ अपने काम को ले कार्यालय आने वाले लोगों को जाम से परेशानी होती है. इसको देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है. नगर भवन परिसर में लगने वाले निगम के गाड़ियों को नये स्थल पर ही शिफ्ट किया जायेगा. मिली जानकारी के अनुसार नये भवन में महापौर, उप महापौर, आयुक्त, सहायक आयुक्त के अलावा वार्ड पार्षदों के बैठने के लिए अलग कमरे का निर्माण होगा. संबंधित विभागवार कर्मियों के कमरे होंगे. इसको ले प्राक्कलन को अंतिम रूप दिया जा रहा है. जो जमीन चिन्हित किया गया है, वहां लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी तथा नये कार्यालय स्थल के पास कार्यालय आने वाले लोगों के वाहन की पार्किंग की व्यवस्था होगी. नगर के विकास व जल जमाव समस्या समाधान के लिए नया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है. नये सिरे से जो भी नाला का निर्माण होगा, उसका दीवार पीसीसी होगा और चौड़ाई दो से चार फीट होगी. कुछ नये नाले चिन्हित किये गये है, जहां प्रक्रिया पूरी कर निर्माण किया जायेगा. जहां भी वर्तमान में जल जमाव की समस्या है, उसके लिए एजेंसी को जल निकासी व नाला सफाई का निर्देश दिया गया है. जाम से निबटने को टीम गठित, अवैध पार्किंग पर लगेगा जुर्माना
शहर में जाम की समस्या से निबटने व बीच सड़क पर अवैध पार्किंग करने वाले वाहन मालिक व दुकानदारों को जुर्माना लगेगा. इसको ले जिलाधिकारी स्तर पर टीम का गठन कर दिया गया है. नगर आयुक्त ने बताया कि टीम दो-चार रोज में काम करना आरंभ करेगी. सड़क पर अवैध ढंग से दुकान का समान रखने वाले, ठेला, खोमचा के साथ अवैध पार्किंग करने वाले लोगों को टीम के पहुंचने के साथ नियमानुसार तत्काल जुर्माना देना होगा. ऐसे में दुकानदार व वाहन मालिक नियमानुसार ही पार्किग करे और समान रखे. जिस दुकान के सामने बड़ी गाड़ियां अवैध पार्किंग होगी, वैसे दुकानदार को भी वाहन मालिक के साथ जुर्माना देना होगा.क्या कहते हैं अधिकारी
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