Bihar Land Survey : दाखिल-खारिज नहीं रहने पर जमीन का क्या होगा? जानें सर्वे से जुड़े अहम नियम…
Bihar Land Survey : बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं. जिसमें से एक है कि जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उस जमीन का क्या होगा. इसके अलावा और भी कई सवाल हैं. जिसका जवाब हम आज आपको बता रहे हैं.
Bihar Land Survey : बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने और किसानों को राहत देने के लिए दस्तावेज जमा करने की समय अवधि बढ़ा दी गई है. विभाग का मानना है कि दशहरा से लेकर छठ पर्व तक बड़ी संख्या में परदेस में रहने वाले लोग पर्व मनाने के लिए घर लौटते हैं. ऐसे में उस समय अंचल और जिला स्तर पर सर्वेक्षण कार्यालय में कागजात जमा करने के लिए किसानों की भीड़ बढ़ जाएगी.
दाखिल-खारिज नहीं होने पर भी होगा सर्वे
विभागीय निर्देश के अनुसार, वैसी जमीन जिनका दाखिल-खारिज नहीं हुआ है, उन जमीनों का भी सर्वे होगा. ऐसी स्थिति में विभाग न केवल आवेदक के जमीन दस्तावेजों की जांच करेगी बल्कि विक्रेता से भी इसकी जानकारी लेगी, ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके.
खतियान के साथ प्लॉट का नया नंबर भी होगा दर्ज
विभाग के अनुसार सर्वे प्रक्रिया के तहत रैयतों का नया खतियान बनेगा, साथ ही प्लॉट का नया नंबर भी बनेगा. अगर किसी को आपत्ति होगी तो उस गड़बड़ी को दूर किया जायेगा. किसी सरकारी जमीन का रैयत के नाम खाता नहीं होगा. मठ-मंदिर के रैयत का खाता मठ-मंदिर के नाम बनेगा.
दशहरा के बाद निकलेगी जागरूकता रथ
सर्वे कार्य में तेजी लाने के लिए दशहरा के बाद विभाग जागरूकता रथ यात्रा भी निकालेगी. इसको लेकर तैयारी आरंभ कर दी गयी है. यह रथ गांव-गांव जायेगी और लोगों को सर्वे के संदर्भ में जानकारी देगी. इस दौरान अगर किसी को कोई समस्या होती है तो रथ यात्रा में शामिल अधिकारी ऑन द स्पॉट समाधान भी करेंगे. जिससे रैयतों को इस सर्वे कार्य में भाग लेने में मदद मिलेगी.
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मोतिहारी के 27 अंचल के पंचायत भवन में चल रहा सर्वे कार्यालय
रैयतों की सुविधा के लिए प्रत्येक अंचल में एक सर्वेक्षण कार्यालय शुरू किया गया है, जो अंचल कार्यालय में नहीं बल्कि पास के पंचायत सरकार भवन या अन्य सरकारी भवन में संचालित होगा. इसके कैंप के लिए अंचलवार भवनों का चयन किया गया है, जहां किसानों को अपने दस्तावेज जमा करने होंगे. अगर कोई परेशानी होगी तो उसे दर्ज कराना होगा.