मोतिहारी पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने पीट-पीट कर हत्या मामले में दोषी करार दिया है तथा नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड की राशि वसूल पाए जाने पर मृतक के आश्रितों को देय होगी. सजा हरसिद्धि थाना के उज्जैन लोहियार निवासी अर्जून यादव के पुत्र नरेश यादव को हुई. मामले में हरसिद्धि थाना के रामनगर गायघाट निवासी मृतक इंद्रदेव यादव की पतोहु ललिता देवी पति दिनेश यादव ने नरेश यादव सहित ग्यारह लोगों के विरूद्ध हरसिद्धि थाना कांड संख्या 387/2022 दर्ज कराई थी, जिसमें कही थी कि 7 अगस्त 2022 की सुबह करीब 8 बजे सभी आरोपी हरवे हाथियार से लैस होकर आए तथा उसके जमीन में जबरन घर बनाने लगे. उसके ससुर इंद्रदेव यादव रोकने गए तो सभी लोग उन्हें मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए. बचाने गई सूचक तो उसे तथा उसके परिवार के आधा दर्जन लोगों को भी मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. गंभीर हालत में उसके ससुर को पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी. मामले में गिरफ्तार अभियुक्त नरेश यादव के विरुद्ध पुलिस आरोप पत्र दाखिल की अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी बाद में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर विचारण वाद संख्या 236/2023 दर्ज कर मामले की सुनवाई किया गया. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सुभाष चंद्र यादव ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर पक्ष रखा.न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए. अन्य अभियुक्तों के वाद न्यायालय में लंबित है. कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है