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मोतिहारी में 60 प्रतिशत से कम अंक वाले अध्यापकों में हड़कंप

केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त कर जिले में अध्यापक बने वैसे शिक्षको की नौकरी पर संकट के बादल मडरा रहे है जो दूसरे राज्यों के निवासी है.

मोतिहारी. केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त कर जिले में अध्यापक बने वैसे शिक्षको की नौकरी पर संकट के बादल मडरा रहे है जो दूसरे राज्यों के निवासी है. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित केन्द्रीय शिक्षक पत्रता परीक्षा की अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर हीं योग्य धोषित किया जाएगा. राज्य के मूल निवासी ही. बिहार अधिनियम -3 ,1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते है. राज्य के बाहर के निवासी आरक्षण के लाभ का दावा नही कर सकते है. इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने आवश्यक निर्देश जारी किया है. विभागीय निर्देश प्राप्त होने के बाद दूसरे राज्यों से आकर जिले में अध्यापक बनने वालों की बेचैनी बढ़ गयी है. विभागीय निर्देश के आलाेक में अब डीइओ कार्यालय विद्यालय अध्यापकों के प्रमाण पत्र खंगालने में जुट गया है. डीपीओ स्थापना साहेब आलम ने सभी बीइओ को बिहार लोक सेवा के द्वारा चयनित व विभिन्न विद्यालयों में नियुक्त् विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र ,आवसीय प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छाया प्रति उपलब्ध कराने का निेर्देश दिया गया है. डीपीओ ने बताया कि चार प्रखंडो के द्वारा कागजात कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जिसमें चकिया ,मोतिहारी,रक्सौल व मेहसी प्रखंड शामिल है. शेष बीइओ को शीध्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

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