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तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित दो नेताओं को न्यायालय ने किया बरी

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्री निवास शर्मा ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सहित दो कांग्रेस नेता पर लगायें गये आरोप से बरी किया है.

मोतिहारी. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्री निवास शर्मा ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सहित दो कांग्रेस नेता पर लगायें गये आरोप से बरी किया है. गौरतलब हो कि 26 जुलाई 2010 को तत्कालीन विद्युत अधिक्षण अभियंता सुरेश प्रसाद सिंह ने तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शुक्ल एवं कांग्रेस नेता अमरेन्द्र कुमार सिंह पर आरोप लगाया कि उपरोक्त आरोपी सावा बारह बजे दिन में अन्य व्यक्तियों के साथ जिन्दाबाद का नारा लगाते हुए सूचक के कार्यालय में आये तथा दोनों आरोपी सूचक को कुर्सी से उठाकर उनके मुंह में कालिख पोत दिया. साथ ही कार्यालय से बाहर निकाल ताला लगा दिया एवं फिर नारा लगाते हुए चले गए. सूचक के ब्यान पर मोतिहारी नगर थाना काण्ड संख्या 242/2010भादवि की धारा 143,341,353,333, एवं 500 के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज किया गया. न्यायालय द्वारा आऱोप गठित कर मामले की सुनवाई की गई. अभियोजन पक्ष से सूचक सहित चार गवाहों को प्रस्तुत किया गया. बचाव पक्ष से वरिय अधिवक्ता रमाकांत शुक्ल एवं सहयोगी अधिवक्ता सुमन मिश्र ने पक्ष रखा दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियोजन के आरोप को नहीं मानते हुए दोनों आरोपी आरोप से बरी किया है.

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