दुष्कर्म मामले के दोषी को बीस साल कैद
दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है तथा बीस वर्षों की सश्रम करावास सहित दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है
मोतिहारी. सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है तथा बीस वर्षों की सश्रम करावास सहित दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है .जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. बताते चलें कि केसरिया थाना क्षेत्र के बेनीपुर निवासी लालमुनि देवी ने ग्रामीण हरेन्द पंडित के दामाद हरसिद्धि थाना सेवराहां निवासी सतेन्द्र पंडित पर 28 मार्च 21को आरोप लगाया कि सुचिका गेहूं कटनी करने गई थी कि आरोपी उसके पुत्री के साथ जबरन बलात्कार किया एवं विडियो बना साथ ही हल्ला करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी।सुचिका के बयान पर केसरिया थाना कांड संख्या 117/21दुष्कर्म एवं पाक्सौ एक्ट में प्राथमिकी दर्ज किया गया न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई किया गया अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक कुमार शिवशंकर ने सात गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है