मोतिहारी. रक्सौल अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवम सिंह ने बिना वीजा भारत में प्रवेश करने की सुनवाई करते हुए दो चीनी नागरिकों को दोषी करार दिया है. तीन वर्षों के सश्रम कारावास सहित दस-दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि 22 जुलाई 2023 को दो चीनी नागरिक बिना वीजा के रक्सौल के कस्टम आफिस के पास भारत में प्रवेश करते पकड़े गये. दोनों के पास वीजा नहीं था. अपना नाम झाओ जिंग, पिता झाओ जियोपिंग एवं फो कांग दोनों पता रूम नंबर 3902 49 ब्लाक वोलिजियांन फेनयी झीउं सीटी जीयाझी राज्य चीन बताया. उसके आधार पर भारतीय आवर्जन पदाधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने रक्सौल थाना में पासपोर्ट इंट्री अधिनियम 1920 एवं धारा 14बी फॉरेन एक्ट 1946 के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज करायी. गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. न्यायालय ने आऱोप गठित कर मामले की सुनवाई की. अभियोजन पक्ष से एडिशनल स्टैंडिंग गवर्नमेंट काउंसिल पुतुल पाठक ने छह गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है.
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