मोतिहारी.वाहन रजिस्ट्रेशन पर मोबाइल नंबर अपडेट न रहने पर विभाग के नियमानुसार जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर अब वाहन मालिकों व चालकों पर मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसमें जुर्माना वसूलने से लेकर संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन व चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में लोग खुद से वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में खुद से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते है. इसको लेकर विभाग द्वारा निर्देश जारी गया है. वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें. इसके बाद वाहन और ड्राईविंग लाईसेंस का डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन चालक व मालिक पर कार्रवाई की जायेगी. वहीं पता बदलने के लिए तीस दिनों के अंदर वाहन मालिक को इसकी सूचना विभाग को देना है, नहीं तो इसके उल्लंघन पर कार्रवाई का नियम है. मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे. क्या कहते हैं अधिकारी
निवेदिता कुमारी,डीटीओ पूर्वी चम्पारण
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