15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नाबालिग बच्चों व बच्चियों की तस्करी जघन्य अपराध: जिला एवं सत्र न्यायाधीश

नाबालिग बच्चों व बच्चियों की तस्करी जघन्य अपराध है. सभ्य मानव जीवन के लिए यह अभिशाप है.

मोतिहारी. नाबालिग बच्चों व बच्चियों की तस्करी जघन्य अपराध है. सभ्य मानव जीवन के लिए यह अभिशाप है. दोषियों पर त्वरित कार्रवाई के साथ पीड़ितों को राहत मिले, इस पर ध्यान देना होगा. उक्त बातें जिला एंव सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी ने मंगलवार को विश्व मानव व्यापार निषेध दिवस के अवसर पर प्रयास जुवेनाइल एड सेन्टर व अन्य संगठनों के सहयोग से विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही. कहा कि इस जघन्य अपराध पर रोक लगाने के लिए ठोस पहल की आवश्यकता है. वहीं सीजीएम व्यवहार न्यायालय मनीष कुमार उपाध्याय, एडीजे मुकुंद कुमार, सुशांत कुमार, बृजेश कुमार, राकेश कुमार तिवारी, आरएन सिंह, एलएन त्रिपाठी, अरुण कुमार सिन्हा, एसीजीएम रंजन कुमार, हेमंत कुमार, प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार दुबे,जेएम नेहा नायर, गौरव सिंह, मिस सांभवी, अनीश कुमार प्रभात आदि ने मानव व्यापार के रोकथाम व बाल यौन शौषण (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण ) को लेकर विस्तार से चर्चा की और कानूनी पहलुओं को रेखांकित किया. प्रयास संस्था द्वारा किये जा रहे इस मुहिम की सराहना की. प्रयास संस्था के राज्य समन्वयक जितेन्द्र कुमार ने कार्ययोजना से अवगत कराया. इस दौरान न्याय नेटवर्क परियोजना डंकन अस्पताल रक्सौल से डॉ. इमामुल, जुहान थ्रो, प्रणय मोहंत्री, रुबेल, सुमित लीमा, लीगल एडवाइजर संजू सिंह आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किये. मौके पर बाल रक्षा भारत सेव द चिल्ड्रेन उड़ान परियोजना के जिला समन्वयक हामिद रज़ा, एएचटीयू से दीपक कुमार, योगेन्द्र सिंह, श्रम विभाग से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उमेश प्रसाद सिंह, एसएसबी वाटलियन से एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग इंस्पेटर अभय कुमार, प्रयास संस्था से सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार शर्मा, राज गुप्ता, अभिषेक कुमार, उमेश कुमार श्रीवास्तव,जिला विधिक सेवा प्राधिकार से राजेश कुमार,अरुणेश कुमार आदि मौजूद थे. धन्यवाद ज्ञापन प्रयास जुवेनाइल एड सेन्टर की जिला परियोजना समन्वयक आरती कुमारी ने किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें