17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मुंगेर कोर्ट ने एके-47 मामले में इरशाद और सत्यम को दी 10-10 वर्ष की सजा, दो हजार जुर्माना भी

व्यवहार न्यायालय में सोमवार को 22 एके 47 बरामदगी मामले में दो दोषियों को 10 साल की सजा सुनायी गयी है. कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल की जेल के साथ-साथ 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में 7 अन्य केस दर्ज किये गये थे, जिसकी सुनवाई जारी है.

मुंगेर. व्यवहार न्यायालय में सोमवार को 22 एके 47 बरामदगी मामले में दो दोषियों को 10 साल की सजा सुनायी गयी है. कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल की जेल के साथ-साथ 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में 7 अन्य केस दर्ज किये गये थे, जिसकी सुनवाई जारी है. 4 साल बाद एडीजे-7 विपिन बिहारी राय के न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है.

सजा बिंदू पर हुई सुनवाई

18 मई को कोतवाली थाना में दर्ज कांड संख्या 555/ 18 में न्यायालय में चल रहे सत्र वाद नंबर 172/21 में 12 आरोपियों के सजा बिंदू पर सुनवाई की गई थी. इसमें दो दोषी पाए गए थे, जिसके बाद 10 आरोपी को इस केस से रिहाई दे दी गई थी. लेकिन, आदेश के मुताबिक़ रिहा किये गये आरोपी फिलहाल जेल में ही रह रहे थे. क्योंकि एके 47 मामले में दर्ज कुल 8 मामलों में 7 में इन सभी आरोपियों के नाम शामिल हैं. दोषियों की सजा को लेकर न्यायालय ने अगली तारीख में सुनवाई का फैसला सुनाया है.

दो लोगों को माना गया दोषी

न्यायालय ने कोतवाली कांड नंबर 555/18 में सुनवाई करते हुए 5 साल बाद 12 लोगों के खिलाफ अंतिम सुनवाई करते हुए 2 अभियुक्त कमेला रोड दिलावरपुर के रहने वाले मोहम्मद इरशाद अहमद एवं सफदलपुर बेगूसराय के रहने वाले सत्यम कुमार यादव को दोषी ठहराया गया था. दोनों दोषियों की सजा को लेकर अगली तारीख को सुनवाई होनी थी.

7 महिला समेत 10 आरोपियों को रिहा कर दिया गया

वहीं 7 महिला समेत 10 आरोपियों को रिहा कर दिया गया है, क्योंकि इनके खिलाफ साक्ष्य जमा नहीं किया जा सका था. अभियुक्तियों में मुफ्फसिल थाना इलाके के बरदह गांव के रहने वाले सदा रिफत, गुल्लन उर्फ गुलफाम, मो. खुर्शीद, रिजवान उर्फ भुट्टो, तनवीर आलम उर्फ सोनू, मो. लुकमान, मो, रिजवान, अजमेरी बेगम, आयशा खातून और आमना खातून को रिहा किया गया था.

सदा रिफत ने इरशाद को दिया था हथियार

मु. इरशाद अहमदउ ने पुलिस को बयान दिया था कि उसके रिश्तेदार मु. इमरान अगस्त 2018 में एके-47 के साथ बरदह में पकड़ा गया था. इमरान की पत्नी सदा रिफत व उसका भाई एके-47 को छुपाने और बेचने के लिए 2018 के दिसंबर माह में मुंगेर स्टेशन पर दिया था. पूरबसराय ओपी प्रभारी ने 26 दिसंबर 2018 को सूचना पर स्टेशन से तीन हथियार तस्करों को हिरासत में लिया था. इसमें कमेला रोड निवासी मु. इरशाद अहमद के कंधे पर लटका एक एके-47 और कमर से देसी मास्केट और थैले से चार मैगजीन बरामद किया. साथ ही पुलिस ने तौसिफ इमाम के कमर से पिस्तौल तथा एके-47 के खरीदार बेगूसराय के सबदलपुर के सत्यम कुमार यादव से 50 हजार नकद बरामद किया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें