मुंगेर: जमालपुर में एक नॉन-बैंकिंग कंपनी द्वारा धोखाधड़ी कर लगभग डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक की राशि की धोखाधड़ी मामले में जमालपुर पुलिस ने घोघा के एक युवक को गिरफ्तार किया. इसे लेकर जमालपुर थाना में वर्ष 2014 में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. गिरफ्तार युवक की पहचान भागलपुर जिला के घोघा थाना क्षेत्र पक्की सराय निवासी कैलाश तांती के पुत्र अरविंद कुमार तांती के रूप में की गई है.
पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ जमालपुर थाना में कांड संख्या 165/14 दर्ज किया गया था. उसकी गिरफ्तारी उसके घर से की गई है. जमालपुर थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार ने बताया कि जमालपुर में वारिस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी खोला गया था. जिसमें जमालपुर के लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए थे. कंपनी का स्थानीय ब्रांच जुबली वेल चौक पर खोला गया था. लेकिन लोगों द्वारा पैसे लगाए जाने के बाद कंपनी भाग गई थी.
इसी कंपनी में अरविंद कुमार एजेंट के रूप में काम करता था. उन्होंने बताया कि इस मामले में जमालपुर पुलिस ने स्वत संज्ञान लेते हुए लगभग एक करोड़ 62 लाख रुपए के गबन का मामला दर्ज किया था. इस मामले में पहले भी चार-पांच लोगों को जेल भेजा जा चुका है. जबकि अरविंद कुमार इस मामले में फरार था. सोमवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली की अरविंद कुमार अपना घर पक्की सराय आया हुआ है. जिसके बाद जमालपुर पुलिस ने उसे वहां जाकर गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.