कोतवाली थानाध्यक्ष के वेतन पर लगायी रोक

न्यायालय के आदेश के बावजूद उपलब्ध नहीं करायी केस डायरी मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम त्रिभुवन नाथ ने कोतवाली थाना कांड संख्या 337/13 के मामले में न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक केस डायरी उपलब्ध नहीं कराने के मामले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को कोतवाली थानाध्यक्ष के वेतन पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 29, 2017 5:15 AM

न्यायालय के आदेश के बावजूद उपलब्ध नहीं करायी केस डायरी

मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम त्रिभुवन नाथ ने कोतवाली थाना कांड संख्या 337/13 के मामले में न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक केस डायरी उपलब्ध नहीं कराने के मामले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को कोतवाली थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगा दी. इस संदर्भ में न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को आवश्यक सूचना देते हुए कार्रवाई के आदेश दिये है.
बताया जाता है कि कोतवाली थाना कांड संख्या 337/13 के नामजद अभियुक्त रितेश कुमार राजा ने न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत याचिका 17 मार्च 2017 को दायर की थी. इस मामले में न्यायालय द्वारा 20 मार्च 2017 को कांड से संबंधित केस डायरी की मांग की गयी. लेकिन तीन माह बाद भी कोतवाली थाना पुलिस अब तक केस डायरी न्यायालय को उपलब्ध नहीं करायी है. जबकि इस दौरान कई बार न्यायालय ने केश डायरी उपलब्ध कराने के आदेश दिये.
न्यायाधीश ने आज इस मामले में कार्रवाई करते हुए कोतवाली थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगा दी. विदित हो कि रितेश कुमार मुंगेर शहर के माधोपुर कुशवाहा टोला का रहने वाला है और सुमित कुमार उर्फ गुड्डू के हत्याकांड का नामजद अभियुक्त है. पुलिस पिछले चार साल में इस अभियुक्त को गिरफ्तार भी नहीं कर पायी है.

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