नाबालिग के अपहरण में चार व दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार
सजा के बिंदु पर 9 मार्च को होगी सुनवाई, 11 साल बाद फैसला मुंगेर : बरियारपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर घोरघट गांव निवासी एक नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में 11 साल बाद फैसला आया है. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने तुलसीपुर घोरघट निवासी फंटुश यादव को […]
सजा के बिंदु पर 9 मार्च को होगी सुनवाई, 11 साल बाद फैसला
मुंगेर : बरियारपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर घोरघट गांव निवासी एक नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में 11 साल बाद फैसला आया है. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने तुलसीपुर घोरघट निवासी फंटुश यादव को जहां अपहरण सह दुष्कर्म के मामले में भादवि की धारा 364ए एवं 376 के तहत दोषी करार दिया है. वहीं कक्कु यादव, सेंटु यादव व बिट्टू यादव को भादवि की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 9 मार्च को सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर अपर लोक अभियोजक राजाराम प्रसाद यादव ने बहस में भाग लिया.
सत्रवाद संख्या 779/2007 में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर कांड के चारों आरोपित फंटुश यादव, कक्कु यादव, सेंटु यादव व बिट्टु यादव को दोषी पाया है. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 8 फरवरी 2007 को तुलसीपुर घोरघट निवासी नाबालिग लड़की को इन अपराधियों ने उस समय अगवा कर लिया था. जब वह घोरघट हाई स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी. प्रदीप यादव के बासा के समीप इन लोगों ने लड़की का अपहरण कर लिया और कुछ घंटे बाद उसे मुख्य सड़क से होते हुए अज्ञात स्थान की ओर लेकर चला गया था.
इस दौरान इन अपराधियों ने लड़की के पिता से मोबाइल पर फोन कर 50 हजार रुपये रंगदारी की भी मांग की थी. साथ ही फंटुश यादव नाबालिग लड़की को लेकर दिल्ली चला गया. जहां वह दो महीने तक उसे अपने पास रखा. इसी दौरान एक दिन लड़की वहां से भाग निकली और सीधे पूरबसराय अपने मामा के घर पहुंची. बाद में पुलिस ने न्यायालय में उसका बयान भी दर्ज कराया था. घटना को लेकर लड़की के पिता ने बरियारपुर थाना में कांड संख्या 13/2007 दर्ज कराया था. जिसमें उक्त चारों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था.