व्यापारियों को मिले ई-सुविधा

मुंगेर : मुंगेर चैंबर ऑफ कॉमर्स वाणिज्य कर उपायुक्त के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर करेगा. यह निर्णय चैंबर की बैठक में लिया गया. इसकी अध्यक्षता चैंबर अध्यक्ष राजेश जैन ने की.बैठक में उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद व्यापारियों को दी जाने वाली ई-सुविधा बंद रखने के मामले को गंभीरता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 20, 2014 5:25 AM

मुंगेर : मुंगेर चैंबर ऑफ कॉमर्स वाणिज्य कर उपायुक्त के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर करेगा. यह निर्णय चैंबर की बैठक में लिया गया. इसकी अध्यक्षता चैंबर अध्यक्ष राजेश जैन ने की.बैठक में उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद व्यापारियों को दी जाने वाली ई-सुविधा बंद रखने के मामले को गंभीरता से लिया गया.

चैंबर के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार सरावगी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या विभागीय संस्था कानून से ऊपर नहीं है. पर जिस प्रकार वाणिज्य कर उपायुक्त द्वारा कानून की अवहेलना की जा रही वह बेहद दु:खद है. पटना उच्च न्यायालय ने व्यापारियों के ई-सुविधा को बहाल रखने का आदेश दिया है. इसके बावजूद मुंगेर के वाणिज्य कर उपायुक्त इस मामले में लगातार अवहेलना कर रहे हैं.

चैंबर प्रवक्ता निर्मल जालान ने बताया कि अगर पंद्रह दिनों के अंदर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उपायुक्त के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर किया जायेगा. बैठक में चैंबर के सचिव प्रभात कुमार, भावेश जैन, विनोद केसरी, कृष्ण मोहन भगत, दया शंकर गुप्ता, नवीन कुमार गुप्ता, संजय दास मौजूद थे.

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