फरसे से जानलेवा हमला के मामले में चार वर्ष कारावास

मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को फरसा मारकर जानलेवा हमले के मामले में एक आरोपित विकास सिंह को दोषी पाकर भादवि की धारा 326 के तहत चार वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. आरोपित विकास सिंह कासिम बाजार थाना क्षेत्र के ब्रह्मस्थान का रहने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 6, 2018 4:05 AM

मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को फरसा मारकर जानलेवा हमले के मामले में एक आरोपित विकास सिंह को दोषी पाकर भादवि की धारा 326 के तहत चार वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. आरोपित विकास सिंह कासिम बाजार थाना क्षेत्र के ब्रह्मस्थान का रहने वाला है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पीयूष कुमार ने बहस में भाग लिया. सत्रवाद संख्या 314/17 में सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर जहां आरोपित रामबालक सिंह के पुत्र विकास कुमार सिंह को दोषी पाया.

वहीं मुकेश सिंह को निर्दोष करार दिया. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 7 अप्रैल 2017 की रात लगभग 10:30 बजे कासिम बाजार चौबटिया के समीप जब ब्रह्मस्थान निवासी सत्यम कुमार अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था तो विकास सिंह व अन्य ने मिल कर उसे घेर लिया और फरसा से जान मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया. उसके दाहिने हाथ की कलाई तथा सिर पर गहरा जख्म हो गया. जब सत्यम भागने लगा तो उसके सहयोगियों ने घेर कर उसे बुरी तरह लहूलुहान कर दिया. बाद में कासिम बाजार थाना पुलिस द्वारा घायल सत्यम को इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस मामले में सत्यम के बयान पर चार लोगों के विरुद्ध कासिम बाजार थाना में कांड संख्या 77/17 दर्ज की गयी थी. लेकिन मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद विकास सिंह व मुकेश सिंह के विरुद्ध न्यायालय ने संज्ञान लिया था. जिसमें मुकेश सिंह जहां साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. वहीं विकास सिंह को सजा सुनायी गयी.

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