7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

आरटीपीएस : प्रमाण-पत्र के नाम पर छात्र को किया जा रहा परेशान

जमालपुर : विभिन्न शिक्षण संस्थानों में छात्र समुदाय को जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है. जिसे लेकर बुधवार को जमालपुर के अंचलाधिकारी शंभू मंडल ने शिक्षण संस्थान से बातें कर उन्हें वास्तविकता से अवगत कराया. कैसे हुआ मामले का खुलासा : वास्तव में पिछले 2 […]

जमालपुर : विभिन्न शिक्षण संस्थानों में छात्र समुदाय को जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है. जिसे लेकर बुधवार को जमालपुर के अंचलाधिकारी शंभू मंडल ने शिक्षण संस्थान से बातें कर उन्हें वास्तविकता से अवगत कराया.

कैसे हुआ मामले का खुलासा : वास्तव में पिछले 2 दिनों से आरटीपीएस काउंटर पर छात्र समुदाय की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ पड़ी थी. जिसे लेकर सोमवार से ही वहां व्यस्तता की स्थिति पैदा हो गयी थी. इसी क्रम में जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र लेने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा लगातार शिकायत मिल रही थी.
जिसे लेकर अंचल अधिकारी बुधवार को आरटीपीएस काउंटर पहुंचे और उन्होंने बारी-बारी से छात्र-छात्राओं से बातचीत आरंभ की.
जमालपुर कॉलेज जमालपुर, बीआरएम कॉलेज मुंगेर की कई छात्राओं ने बताया कि उन लोगों को उनके महाविद्यालय द्वारा पूर्व के जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र को यह कह कर लेने से इंकार कर दिया गया कि इस वर्ष निर्गत किया गया जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र लाना ही होगा.
जिस पर अंचल अधिकारी ने बताया कि कभी भी किसी छात्र-छात्रा का जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र बदलता नहीं है. जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र की वैधता जीवन भर की होती है. जबकि अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए वैध होता है.
इस संबंध में उन्होंने जमालपुर कॉलेज जमालपुर से भी बात कर उन्हें बताया कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मो. सिराजुद्दीन अंसारी ने आरक्षण विषयक महत्वपूर्ण तथ्यों में तत्संबन्धी आदेश जारी किया है. उन्होंने छात्रों से भी अपील की कि अधिक जरूरी होने पर वह किसी भी साइबर कैफे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें