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एके-47 मामले में शाहजहां उर्फ बंटी को जमानत

मुंगेर : एके-47 मामले में पिछले साढ़े तीन माह से जेल में बंद मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह निवासी मो शाहजहां उर्फ बंटी को बुधवार को जमानत मिल गयी. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पुरुषोत्तम मिश्रा ने जमानत याचिका की सुनवाई के बाद बेल की स्वीकृति प्रदान की है. अब तक एके-47 मामले […]

मुंगेर : एके-47 मामले में पिछले साढ़े तीन माह से जेल में बंद मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह निवासी मो शाहजहां उर्फ बंटी को बुधवार को जमानत मिल गयी. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पुरुषोत्तम मिश्रा ने जमानत याचिका की सुनवाई के बाद बेल की स्वीकृति प्रदान की है.

अब तक एके-47 मामले में बिहार पुलिस के जवान सहित कइयों को बेल मिल चुका है. बताया जाता है कि एके-47 मामले में मुंगेर पुलिस ने मिर्जापुर बरदह निवासी मो. शाहजहां उर्फ मो. बंटी को जनवरी 2019 को गिरफ्तार किया था. उसकी गिरफ्तारी मुफस्सिल थाना कांड संख्या 334/18 में हुई. जिसे जेल भेजा गया.
इस मामले में मो. बंटी के अधिवक्ता द्वारा एडीजे प्रथम के न्यायालय में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की. जिसका बीए नंबर 368/19 था. जिसकी सुनवाई के बाद न्यायाधीश पुरुषोत्तम मिश्रा के न्यायालय से बुधवार को उसके बेल की स्वीकृति मिल गयी.
विदित हो कि बंटी को पुलिस ने जनवरी महीने में हिरासत में लेकर 10 दिनों तक रखा. परिजन जब लगातार दबाव बनाने लगे और पुलिस पर यातना का आरोप लगाने लगा तो बंटी को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए उसे जेल भेज दिया गया था. पुन: उसे सदर अस्पताल के कैदी वार्ड भेजा गया. जहां वह लगभग 40 दिनों तक इलाज में रहा था.

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