जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में बिचौलियों का नहीं ले सहारा

मुंगेर : जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में आम लोगों को परेशानी नहीं हो इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है. बिचौलियों और दलालों को रोकने के लिए निगम प्रशासन ने आम लोगों को खुद आकर आवेदन करने की सलाह दी और कहा है कि अगर कोई पैसा मांगे तो सीधे इसकी शिकायत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 24, 2014 10:03 PM

मुंगेर : जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में आम लोगों को परेशानी नहीं हो इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है. बिचौलियों और दलालों को रोकने के लिए निगम प्रशासन ने आम लोगों को खुद आकर आवेदन करने की सलाह दी और कहा है कि अगर कोई पैसा मांगे तो सीधे इसकी शिकायत नगर आयुक्त को करे. ये हैं सहज उपाय नगर निगम में आम लोगों की सुविधा के लिए आवेदन करने का सहज उपाय है.

निगम कार्यालय में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए अलग से कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी है. इसके लिए लोग सादे कागज पर भी आवेदन स्वीकृति किये जाते हैं. कनीय सांख्यिकी सहायक सुरेश साह की माने तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप-एक एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप-दो भर कर दें. अगर जन्म एवं मृत्यु के 21 दिनों के अंदर लोग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें नि:शुल्क प्रमाण पत्र दिया जायेगा. जबकि 21 दिन के बाद 2 रुपया, 31 दिन के बाद 5 रुपया और एक साल के बाद 10 रुपया फाइन प्रमाण पत्र निर्गत करने में जमा करना पड़ता है.

आवेदन सादे कागज पर भी आवेदन कर सकता है. नोटरी एवं मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना है. इसके अलावा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का स्कूल से उम्र संबंधित सत्यापित आवेदन जमा करना है. उन्होंने बताया कि जनवरी से नवंबर माह तक 4259 जन्म प्रमाण पत्र एवं 746 मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है. कहते है अधिकारी नगर आयुक्त प्रभात कुमार सिन्हा ने कहा कि जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में किसी भी बिचौलिये एवं दलाल का सहारा नहीं ले. खुद कार्यालय पहुंचे और आवेदन करे. अगर कोई भी कर्मचारी प्रमाण पत्र बनाने में किसी प्रकार की राशि मांगते है तो उसके खिलाफ शिकायत करे.

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