खास महाल की भूमि पर वर्षो से घर है, पर मालिकाना हक नहीं
मुंगेर : खास महाल का मुद्दा न सिर्फ मुंगेर बल्कि पूरे राज्य के लिए एक गंभीर मामला है. मुंगेर शहर का बड़ा भू-भाग खास महाल भूमि है और उस भूमि का लीज वर्षो पूर्व खत्म हो चुका है. मुंगेर के मुख्य बाजार चौक बाजार से लेकर बड़ी बाजार, बेकापुर, गांधी चौक, आजाद चौक, राजीव गांधी […]
मुंगेर : खास महाल का मुद्दा न सिर्फ मुंगेर बल्कि पूरे राज्य के लिए एक गंभीर मामला है. मुंगेर शहर का बड़ा भू-भाग खास महाल भूमि है और उस भूमि का लीज वर्षो पूर्व खत्म हो चुका है. मुंगेर के मुख्य बाजार चौक बाजार से लेकर बड़ी बाजार, बेकापुर, गांधी चौक, आजाद चौक, राजीव गांधी चौक सहित फोर्ट एरिया पूरी तरह खास महाल का भूमि है. इस भूमि पर वर्षो से लोग व्यवसाय व निवास तो कर रहे लेकिन मालिकाना हक बिहार सरकार का है. सरकार ने जिन लोगों को लीज दिया था उसकी अवधि वर्षो पूर्व खत्म हो चुकी है. लीज नवीकरण का मामला लंबित है.
बिहार सरकार ने वर्ष 2011 में खास महाल भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2011 बनाया है. जिसके तहत अब लीज मात्र दस वर्षो के लिए दिया जायेगा. लेकिन खास महाल पर रहने वाले लोग लीज कराने को तैयार नहीं हैं. वे जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करना चाहते हैं. फलत: यह मामला उलझता जा रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग ढ़ाई हजार लीजधारी शहर में रह रहे हैं. जिनके लीज का नवीकरण नहीं हुआ है. बहरहाल चैंबर ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंका है. लेकिन फैसला राज्य सरकार को करना है.