सजा की बिंदु पर चार जुलाई को सुनवाई होगी. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मध्य विद्यालय भलुआकोल में चोरी की घटना हुई थी. जिसमें सुशील बिंद सहित अन्य को आरोपित किया गया था. इस मामले की प्राथमिकी खड़गपुर थाने में कांड संख्या 92/12 दर्ज की गयी थी. ग्रामीणों के पहल पर विद्यालय में चोरी की घटना को लेकर 21 मई को बैठक बुलाई गयी थी.
जिसमें सुशील बिंद, विजय बिंद एवं कमलेश्वरी बिंद बंदूक व मास्केट लेकर बैठक में पहुंचे थे. इन लोगों ने ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रधानाध्यापक अशोक कुमार की जमकर पिटाई की और बंदूक के कुंदा से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी. हत्या की प्राथमिकी प्रधानाध्यापक के पुत्र मनोज कुमार के बयान पर दर्ज की गयी थी. जिसमें इन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. प्रधानाध्यापक अशोक कुमार हत्याकांड में न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर तीन लोगों को दोषी पाया है.