खास महाल लीज सरकार व व्यक्ति के बीच अनुबंध

खास महाल लीज सरकार व व्यक्ति के बीच अनुबंध प्रतिनिधि : मुंगेर पटना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ज्योतिष शरण ने बिहार खास महाल नीति 2011 के आपत्तियों की सुनवाई करते हुए कहा हैं कि खास महाल की लीज सरकार और व्यक्ति के बीच का अनुबंध है. जिसमें दोनों पक्ष बंधे हुए हैं. इसलिए लीज धारियों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 3, 2015 9:38 PM

खास महाल लीज सरकार व व्यक्ति के बीच अनुबंध प्रतिनिधि : मुंगेर पटना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ज्योतिष शरण ने बिहार खास महाल नीति 2011 के आपत्तियों की सुनवाई करते हुए कहा हैं कि खास महाल की लीज सरकार और व्यक्ति के बीच का अनुबंध है. जिसमें दोनों पक्ष बंधे हुए हैं. इसलिए लीज धारियों से मालगुजारी लेना बंद करना गलत है. न्यायालय ने खास महाल सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि जिन लीज धारियों का नवीकरण नहीं हुआ है वे अतिक्रमणकारी की श्रेणी में नहीं आते. विदित हो कि बिहार खास महाल नीति 2011 के खामियों को लेकर वरीय अधिवक्ता चितरंजन सिन्हा ने पटना उच्च न्यायालय में सीडब्लूजेसी संख्या 19325/13 दायर की थी. मुंगेर विधिज्ञ संघ के पूर्व अध्यक्ष अमर सिन्हा ने कहा कि न्यायालय का यह आदेश खास महाल लीजधारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. क्योंकि मुंगेर जिले में लीज नवीकरण के 2640 मामले लंबित हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने खास महाल के लीजधारियों के लिए जो नीति बनायी वह पूरी तरह अव्यावहारिक है.

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