ताड़ी बंदी के खिलाफ समाहरणालय में किया प्रदर्शन

ताड़ी विक्रेताओं ने डीएम व एसपी कार्यालय का घेराव किया. मुंगेर : पूर्ण शराबबंदी के साथ ही ताड़ी की दुकान चलाने पर प्रतिबंध के विरुद्ध शनिवार को बिहार राज्य अनुसूचित जाति (पासी) ताड़ी उत्पादक मजदूर संघ के बैन तले ताड़ी विक्रेताओं ने डीएम व एसपी कार्यालय का घेराव किया. बाद में एक शिष्टमंडल राजद नेता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 10, 2016 5:53 AM

ताड़ी विक्रेताओं ने डीएम व एसपी कार्यालय का घेराव किया.

मुंगेर : पूर्ण शराबबंदी के साथ ही ताड़ी की दुकान चलाने पर प्रतिबंध के विरुद्ध शनिवार को बिहार राज्य अनुसूचित जाति (पासी) ताड़ी उत्पादक मजदूर संघ के बैन तले ताड़ी विक्रेताओं ने डीएम व एसपी कार्यालय का घेराव किया. बाद में एक शिष्टमंडल राजद नेता संजय पासवान एवं जनाधिकार मोरचा के संजय केशरी के नेतृत्व में डीएम व एसपी से मिल कर ज्ञापन सौंपा और ताड़ी बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की.
संघ के अध्यक्ष राम विलास चौधरी, सचिव अशोक चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों महिला-पुरुष ताड़ी विक्रेताओं ने डीएम व एसपी कार्यालय पहुंच कर विरोध जताया. वक्ताओं ने कहा कि मुंगेर प्रक्षेत्र में ताड़ी बेचकर अपने व अपने परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई करते हैं. बिहार सरकार ने ताड़ी बंदी को लेकर ताड़ी बेचने वालों पर जीवन-मरण की समस्या उत्पन्न हो जायेगा. हमलोगों का मुख्य पेशा भी ताड़ी पेड़ से उतारना एवं उसे बेचना है.
इसलिए अविलंब ताड़ी उतारने एवं बेचने की स्वीकृति प्रदान करे. अगर ऐसा नहीं होता है तो 12 अप्रैल को मुंगेर प्रक्षेत्र के ताड़ी विक्रेता द्वारा धरना प्रदर्शन किया जायेगा. इसके बाद भूख हड़ताल, सड़क जाम तक किया जायेगा. फिर भी अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो ताड़ी विक्रेता आत्मदाह तक करेंगे. जिलाधिकारी ने सरकारी निर्देशानुसार पत्र उपलब्ध कराकर आंदोलनकारियों को संतुष्ट कर दिया और आंदोलनकारियों ने अपने 12 अप्रैल के आंदोलन को स्थगित कर दिया है. मौके पर विवेक कुमार चौधरी, पप्पू चौधरी, शंकर चौधरी, सुबोध चौधरी, अरविंद चौधरी सहित अन्य मौजूद थे.
नियम के तहत ही होगा ताड़ी का सेवन : डीएम अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि राज्य में देशी व मसालेदार शराब के साथ ही विदेश शराब की थोक व खुदरा बिक्री पर पूर्ण रोक लगा दी गयी है. उन्होंने कहा कि ताड़ी के बारे में विभागीय अधिसूचना 187/ 1991 के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नियम 47 द्वारा ताड़ी की दुकानें निम्नलिखित स्थानों पर नहीं खोली जा सकती है. जिसमें हाट बाजार, हाट बाजार के प्रवेश स्थल,
शहरी क्षेत्रों में किसी स्नानागार, शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, धार्मिक स्थान, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, रेलवे यार्ड, बस स्टेशन, अनुसूचित जाति अथवा मजदूर कॉलोनी, राष्ट्रीय उच्च पथ तथा राज्य उच्च पथ के साथ ही जनता द्वारा उपयोग किये जाने वाले स्थानों से

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