बहुचर्चित आदित्य हत्याकांड में आरोपी नेपाली मंडल दोषी करार

मुंगेर : जमालपुर के बहुचर्चित छात्र आदित्य राजकमल हत्याकांड में मुख्य आरोपी मनीष मंडल उर्फ नेपाली मंडल को शुक्रवार को भारतीय दंड विधान की धारा 377, 302, 201 एवं 364 (ए) /34 के तहत दोषी करार दिया गया. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 7, 2016 8:40 AM
मुंगेर : जमालपुर के बहुचर्चित छात्र आदित्य राजकमल हत्याकांड में मुख्य आरोपी मनीष मंडल उर्फ नेपाली मंडल को शुक्रवार को भारतीय दंड विधान की धारा 377, 302, 201 एवं 364 (ए) /34 के तहत दोषी करार दिया गया. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर नेपाली मंडल को दोषी पाया है.
सजा के बिंदु पर शनिवार को सुनवाई होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुशील कुमार सिन्हा बहस में भाग लिया.
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि जमालपुर के केशोपुर नक्कीनगर निवासी राजकमल उर्फ राजू मंडल के पुत्र आदित्य राजकमल (10 वर्ष) को मनीष मंडल उर्फ नेपाली मंडल काफी दिनों से गलत नियत से आइसक्रीम व चॉकलेट खिलाता था. 9 अप्रैल 2012 को मनीष ने अपने दो साथी अमित झा व मनोज कुमार के सहयोग से आदित्य को आइसक्रीम खिलाने के बहाने अपहरण कर लिया था और उसके पिता को मोबाइल से फोन कर 50 हजार की फिरौती मांगी थी. साथ ही नेपाली मंडल ने आदित्य से राजकमल की बात भी करायी थी. बाद में इन आरोपियों ने उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार कर उसकी हत्या कर दी थी.
बाद में मनीष उर्फ नेपाली मंडल की गिरफ्तारी के बाद शव बरामद किया गया था. इस घटना को लेकर जमालपुर आंदोलित हो उठा था और भारी दबाव के बीच पुलिस ने 72 घंटे में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. कांड की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मनीष उर्फ नेपाली मंडल को दोषी करार दिया गया है.

Next Article

Exit mobile version