मुंगेर(बिहार) : किशोर का अपहरण और हत्या करने के मामले में एक को सजा ए मौत

मुंगेर : बिहार के मुंगेर जिले की एक अदालत ने वर्ष 2012 में एक किशोर (10) का अपहरण और अप्राकृतिक यौनाचार करने के बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले में एक अभियुक्त को आज मृत्यदंड तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (पंचम) ज्योति स्वरुप श्रीवास्तव ने जमालपुर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 7, 2016 3:52 PM

मुंगेर : बिहार के मुंगेर जिले की एक अदालत ने वर्ष 2012 में एक किशोर (10) का अपहरण और अप्राकृतिक यौनाचार करने के बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले में एक अभियुक्त को आज मृत्यदंड तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (पंचम) ज्योति स्वरुप श्रीवास्तव ने जमालपुर थाना अन्तर्गत केशोपुर मुहल्ला निवासी एक किशोर का अपहरण और अप्राकृतिक यौनाचार करने के बाद उसकी हत्या के मामले में मनीष मंडल उर्फ नेपाली मंडल को आज मौत की सजा सुनायी.
अपर लोक अभियोजक सुशील कुमार सिन्हा ने बताया कि मनीष ने अपने दो अन्य सहयोगियों अमित झा और मनोज कुमार के साथ उक्त किशोर का अपहरण कर उसकी रिहाई के लिए परिजनों से फिरौती की रकम की मांग की.
फिरौती की मांग पूरी नहीं होने पर इन अभियुक्तों ने उक्त किशोर की हत्या करने के पूर्व उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया.
उन्होंने बताया कि इस मामले के दो अन्य आरोपी अमित और मनोज अभी भी फरार हैं.

Next Article

Exit mobile version