केसीसी व बीमित फसल का अब मुआवजा नहीं
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लेने पर संबंधित किसान के खेतों में लगी फसलों का कर दिया जाता है बीमा मुंगेर : प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर अब वैसे किसानों को सरकारी स्तर पर मिलने वाली सहायता राशि का लाभ नहीं मिल पायेगा, जो अपनी फसल का बीमा केसीसी या अन्य व्यावसायिक बैंकों से […]
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लेने पर संबंधित किसान के खेतों में लगी फसलों का कर दिया जाता है बीमा
मुंगेर : प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर अब वैसे किसानों को सरकारी स्तर पर मिलने वाली सहायता राशि का लाभ नहीं मिल पायेगा, जो अपनी फसल का बीमा केसीसी या अन्य व्यावसायिक बैंकों से किये रहते हैं. इसके लिए जिले को दिशा-निर्देश भी जारी किया जा चुका है़
इससे फसल क्षति के मुआवजा के नाम पर सरकारी राशि का बंदरबांट नहीं होगी और न ही कोई किसान फर्जी तरीके से अनुदान का लाभ ले पायेगा़
सरकारी राशि की नहीं होगी बरबादी: पूर्व में भी आंधी-तूफान, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, बाढ़ सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की क्षति होने पर किसान को सरकारी स्तर पर सहायता राशि दी जाती थी. किंतु अब फसल बीमा पर जोर देते हुए सरकार ने इस पर रोक लगाने की कवायद आरंभ कर दी है़ इससे हर साल फसल क्षति के नाम पर किसानों के बीच वितरित की जाने वाली करोड़ों रुपये की बरबादी नहीं होगी़ यही राशि कृषि के क्षेत्र में अब अन्य कार्यों पर खर्च हो पायेगी़
कहते हैं पदाधिकारी
जिला कृषि पदाधिकारी कृष्ण कुमार वर्मा ने बताया कि फसल क्षति पर बीमा के तुलना में सरकारी स्तर पर मिलने वाली सहायता राशि काफी कम होती है़ किसानों को अपनी फसल की बीमा निश्चित रूप से करवानी चाहिए़