हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद
मुंगेर : बिहार के मुंगेर जिले की एक अदालत ने वर्ष 1992 में भूमि विवाद को लेकर एक महिला की हत्या और उसके पति को घायल कर देने के मामले में आज तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरुप श्रीवास्तव ने कोतवाली थाना […]
मुंगेर : बिहार के मुंगेर जिले की एक अदालत ने वर्ष 1992 में भूमि विवाद को लेकर एक महिला की हत्या और उसके पति को घायल कर देने के मामले में आज तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरुप श्रीवास्तव ने कोतवाली थाना अंतर्गत चाई टोला निवासी दामोदर महतो के घर में घुसकर उनकी पत्नी ओझली देवी की हत्या और उन्हें घायल कर देने के जुर्म में तीन अभियुक्तों कमलेश्वरी महतो, डोमन महतो और रुपम महतो को उम्रकैद और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. इन अभियुक्तों पर 24 जून 1992 को चाई टोला में जमीनी विवाद को लेकर दामोदर महतो के घर में घुस कर दामोदर महतो और उनकी पत्नी ओझली देवी को गोली मार देने का आरोप था.
इस हमले में ओझली देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी जबकि गंभीर रूप से घायल दामोदर महतो को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किये जाने पर उनकी जान बच पायी थी. पुलिस ने इस मामले में दामोदर महतो के बयान पर कोतवाली थाने में चाइटोला निवासी कमलेश्वरी महतो, डोमन महतो, रुपम महतो और परमेश्वर महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. मामले की सुनवाई के दौरान परमेश्वर महतो की मौत हो गयी थी. सजा सुनाए जाने के बाद तीनों अन्य अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया.