हत्या के मामले में अनिल मांझी दोषी करार
सजा के बिंदु पर 29 मई को होगी सुनवाई मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने शनिवार को हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए कांड के अभियुक्त अनिल मांझी को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाया है. सत्रवाद संख्या 467/13 में सजा के बिंदु पर 29 मई […]
सजा के बिंदु पर 29 मई को होगी सुनवाई
मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने शनिवार को हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए कांड के अभियुक्त अनिल मांझी को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाया है. सत्रवाद संख्या 467/13 में सजा के बिंदु पर 29 मई को सुनवाई होगी. कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेंद्र मंडल ने बहस में भाग लिया. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 29 मार्च 2013 को धरहरा थाना क्षेत्र के बंगलवा झंडी टोला निवासी प्रभु मांझी की हत्या सवैया मुसहरी स्थित वटवृक्ष के नीचे सबैया के ही अनिल मांझी ने कर दी थी.
पुलिस अनुसंधान के अनुसार मृतक प्रभु मांझी व आरोपित अनिल मांझी ने इस पेड़ के नीचे महुआ शराब पी थी और शराब के नशे में ही किसी बात को लेकर दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया था. इसी दौरान अनिल मांझी ने प्रभु पर बड़े पत्थर से प्रहार किया. इससे प्रभु की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. इस घटना के संदर्भ में मृतक के पिता झोझन मांझी के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें अनिल मांझी को नामजद बनाया था. उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित अनिल मांझी को दोषी करार दिया गया है.