हत्या के मामले में आजीवन कारावास
मुंगेर : व्यवहार न्यायालय मुंगेर के एडीजे 2 पुरषोत्तम मिश्रा ने सोमवार को हत्या के एक मामले में धरहरा के अनिल मांझी को को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. घटना के संबंध मे बताया जाता है कि, 29 मार्च 13 को धरहरा थाना क्षेत्र के बंगलवा झंडी टोला निवासी प्रभु मांझी की […]
मुंगेर : व्यवहार न्यायालय मुंगेर के एडीजे 2 पुरषोत्तम मिश्रा ने सोमवार को हत्या के एक मामले में धरहरा के अनिल मांझी को को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. घटना के संबंध मे बताया जाता है कि, 29 मार्च 13 को धरहरा थाना क्षेत्र के बंगलवा झंडी टोला निवासी प्रभु मांझी की हत्या सवैया मुसहरी स्थित बरगद के नीचे सबैया के ही अनिल मांझी द्वारा कर दी गयी. पुलिस अनुसंधान के अनुसार, मृतक प्रभु मांझी व आरोपित अनिल मांझी ने इस पेड़ के नीचे महुआ शराब पिया और शराब के नशे में ही किसी बात को लेकर दोनो मे विवाद हो गया. अनिल मांझी ने प्रभु पर बड़े पत्थर से प्रहार कर दिया. प्रभु की मौत घटना स्थल पर ही हो गयी.