प्रतिनिधि, मुंगेर. खनन व भूतत्व सह पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने शनिवार को प्रमंडलीय सभागार में प्रमंडल के सभी जिलाधिकारियों के साथ खनन, पंचायती राज व राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की. बैठक में मुंगेर के आयुक्त संजय कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी व जिला खनिज विकास पदाधिकारी मौजूद थे.
खनन से संबंधित नियंत्रण कक्ष करें स्थापित
अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला खनिज पदाधिकारियों से खनन से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की. उन्होंने कहा कि अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध सरकार गंभीर है. इसके लिये शीघ्र ही इलेक्ट्राॅनिक निगरानी, नये साॅफ्टवेयर और एआई की मदद से निगरानी व्यवस्था तैयार की जा रही है. इसे लेकर गैनट्रीज पर एआई से युक्त सीसीटीवी कैमरा लगाये जायेंगे. जिला स्तर पर खनन के संदर्भ में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा. जहां एलइडी टीवी पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से लाइव लोकेशन व स्थिति का अनुश्रवण किया जायेगा. उन्होंने सभी जिलाधिकारी को कहा कि तकनीकी का प्रयोग कर वाहनों का लोकेशन ट्रेस करें और कंट्रोल रूम के माध्यम से उनकी निगरानी करते हुए उसपर कार्रवाई करें. सीसीटीवी कैमरो के संस्थापन के लिए अपने-अपने जिलों में संवेदनशील स्थलों को चिह्नित कर सूची उपलब्ध करायें. उन्होंने कहा कि सुरक्षित स्थान के दृष्टिगत थानों, नया टोल प्लाजा व अन्य सुरक्षित स्थानों पर गैनट्रीज व चेकपोस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करायें. गैनट्रीज स्थापन का स्थल काफी महत्वपूर्ण है. उक्त पोस्टों पर केबिन का भी निर्माण किया जायेगा. जहां भविष्य में भी इलेक्ट्राॅनिक सर्विलांस की व्यवस्था रहेगी.
पर्यावरणीय क्लियरेंस के साथ बालू घाट नीलामी करें पूर्ण
प्रमंडल अंतर्गत बालू घाटों की नीलामी की स्थिति की समीक्षा के दौरान कुछ जिलों में अबतक बंदोबस्ती नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया. साथ ही निर्देश दिया कि पर्यावरणीय क्लियरेंस के साथ प्रक्रियाओं को पूरा करें. उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अबतक नीलामी नहीं हो पायी है, उसे शीघ्र सुनिश्चित करायें. बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से अवैध खनन को बढ़ावा मिलता है. बंदोबस्ती के बाद प्रक्रियाओं के लिए समय निर्धारित किया गया है. टाइमलाइन के उल्लंघन होने पर कार्रवाई करें. बालू परिवहन के हर वाहन में लगे जीपीएस से लाइव ट्रेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते है. उन्होंने कहा कि अवैध बालू परिवहन के विरुद्ध शमन शुल्क में अभी तक जो व्यवस्था है और जिस रूप में उससे ली जा रही है, वह सही नहीं है. शमन शुल्क व कंपांउडिंग लगाने के लिए समाहर्ता ही प्राधिकृत है. बिना समाहर्ता के अनुमोदन के जिला खजिन विकास पदाधिकारी अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सभी जिला खनिज पदाधिकारी प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब नहीं करें. उन्होंने कहा कि बिना मिली भगत से बालू का अवैध खनन व परिवहन नहीं हो सकता है. इस व्यवस्था को तोड़ना अति आवश्यक है. अवैध बालू के परिवहन व ओवरलोडिंग से सरकार को राॅयल्टी व जीएसटी का नुकसान होता है. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अवैध बालू को हटाये और विधिवत रूप में नियमित बालू की आपूर्ति सुनिश्चित कराये. जिससे बालू के दाम व बाजार नियंत्रित रहेंगे और लोगों को सुविधा प्राप्त होगी.
हर प्रखंड में बस स्टैंड की व्यवस्था करें सुनिश्चित
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन के परिवहन सुविधा में बस की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन बस पड़ाव का व्यवस्थित रूप से निर्माण नहीं हो सका है. सभी प्रखंडों व जिला स्तर पर जहां बसों का ठहराव होता है. वहां जिला परिषद की भूमि अथवा निजी भूमि को इस काम के लिए उपयोग करें. बस स्टैंड के निर्माण से यात्रियों को पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था व अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी इस संबंध में समीक्षा कर ले और जहां आवश्यक है. वहां बस पड़ाव निर्माण कर बेहतर सुविधा उपलब्ध करायें. प्रमंडलीय आयुक्त को उन्होंने इसकी समीक्षा करने को कहा. साथ ही कहा कि हर प्रखंड में बस स्टैंड की व्यवस्था सुनिश्चित करें. इस दौरान उन्होंने पंचायती राज विभाग से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की.
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