मुंगेर . चोरी, लूट, डकैती, हत्या, छेड़छाड़, मारपीट और भी न जाने क्या-क्या. ऐसे अपराधों की सूची लंबी है जिनका निराकरण पुलिस और अदालत से होता है. इन सभी मामलों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन या फिर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप पुलिस थाने जाने की स्थिति में नहीं हैं या पुलिसकर्मी आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं. ऐसे में अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर से भी ऑनलाइन ई- एफआईआर दर्ज करवा सकते है. जिसे लेकर मुंगेर पुलिस ने सभी 25 थानों का ई-मेल आईडी किया है.
ई-एफआईआर दर्ज करने के तीन दिनों के भीतर थाना में होना होगा उपस्थित
देश भर में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम नामक तीन नए कानून 1 जुलाई से लागू हो गया है. शुरू हुए इस तीन नए कानून में काफी बदलाव किया गया है. नए कानून के तहत 1 जुलाई से देश व विदेश में कहीं से भी लोग संबंधित थाने के थाना प्रभारी को फोन से मौखिक शिकायत करने के अलावा पुलिस की वेबसाइट पर जाकर संबंधित थाने का चयन कर लोग ई-एफआईआर दर्ज कर सकेंगे. लेकिन उसकी मान्यता तब तक नहीं होगी, जब तक वे ईमेल से भेजी गयी शिकायत के तीन दिन के भीतर शिकायत के संबंधित पर्याप्त साक्ष्य लेकर थानाध्यक्ष के पास उपस्थित नहीं होंगे. तीन दिन के भीतर पीड़ित को थानाध्यक्ष अथवा उनके निर्देश पर किसी अन्य पुलिस अधिकारी व जांच अधिकारी के सामने बयान देना होगा. बयान व साक्ष्यों के बाद पुलिस अधिकारी प्रथमदृष्टया शिकायत का सत्यापन करेंगे. पुलिस अधिकारी के संतुष्ट हो जाने के बाद जब शिकायतकर्ता एफआईआर पर अपना हस्ताक्षर करेंगे तब जाकर एफआईआर की मान्यता होगी. पीड़ित अपने आवेदन पर अपना मोबाइल फोन नम्बर, ईमेल एवं अपने गवाह का भी मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी एड्रेस डालना होगा. नये कानून के तहत अब आवेदक को एफआईआर का एक प्रति पाने का अधिकार है.
कहते हैं पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि नये कानून लागू हो चुका है. जिसमें लोगों को घर बैठे ई-एफआईआर दर्ज करने का अधिकार दिया गया है. जिसको लेकर मुंगेर पुलिस की ओर से सभी थानों का ई-मेल आईडी भी सार्वजनिक कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि ई-एफआइआर दर्ज करने के तीन दिनों को अंदर आवेदक को संबंधित थाना में आकर एफआईआर पर हस्ताक्षर करना होगा.
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