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खड़गपुर-तारापुर सड़क को हो रहा निर्माण, बड़े व्यवसायिक वाहनों का वैकल्पिक मार्ग से होगा परिचालन

खड़गपुर-तारापुर मुख्य मार्ग में 12.03 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण निर्माण कार्य किया जा रहा है.

मुंगेर. खड़गपुर-तारापुर मुख्य मार्ग में 12.03 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण निर्माण कार्य किया जा रहा है. लेकिन बड़े व्यवसायिक वाहनों के परिचालन होने से निर्माण कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. जिसके कारण इस मार्ग में अगले एक माह तक के लिए बड़े व्यवसायिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अब बड़े व्यवसायिक वाहनों का परिचालन वैकल्पिक मार्ग से कराया जायेगा. पथ निर्माण विभाग मुंगेर के कार्यपालक अभियंता के पत्र के आलोक में जिलाधिकारी ने 11 दिसंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक इस मार्ग पर बड़े व्यसायिक वाहनों का परिचालन बंद कर वैकल्पिक मार्ग से चलाने का निर्देश दिया है. आदेश के तहत अब खड़गपुर से तारापुर की ओर जाने लिए वाहनों को गंगटा-सग्रामपुर-तारापुर मार्ग से जाना होगा. जबकि तारापुर की ओर से जाने वाले वाहन संग्रामपुर-गंगटा-खर्डपुर- तारापुर-सुलतानगंजन-बरियारपुर-खड़गपुर मार्ग से होकर जायेगी. मार्ग निर्धारण के फलस्वरूप विभिन्न मार्गों से आने वाले बड़े व्यवसायिक वाहन खड़गपुर शहरी क्षेत्र में प्रवेश निषिद्ध किये जाने के लिए संबंधित आवश्यक कार्रवाई करेंगी. जबकि एनएच-80 मिर्जाचौकी फोरलेन के मार्गो द्वारा आने वाले व्यवसायिक वाहनों को बहादुरपुर शिवालय के पास बड़े व्यवसायिक वाहनों को प्रवेश अवरूद्ध करने के लिए पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को बैरियर लगाने का निर्देश दिया गया है. साथ वहां मान बल की प्रतिनियुक्ति एवं वैकल्पिकमार्ग का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया. लखीसराय, जमुई एनएच-333 ए के मार्गों से आने वाले वाहनों को गंगटा थाा चेक पोस्ट पर मानव बल तैनात करते हुए वैकल्पिक मार्ग का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया. तारापुर अनुमंडल के तीन बटिया शहीद स्मारक चौक के पास भी बैरियर लगाने, मानव बल तैनात करने और बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया. एसडीओ व एसडीपीओ खड़गपुर व तारापुर को बैरियर का निरीक्षण करने और आवश्यकता पड़ने पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बलों को तैनात करने का निर्देश दिया गया. एसडीपीओ हवेली खड़गपुर को बहादुरपुर शिवालय के पास बैरियर व गंगटा थाना चेक पोस्ट और तारापुर शहीद स्मारक चौक पर 24 घंटा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का आदेश दिया गया है.

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