मुंगेर
विद्धान न्यायाधीश ने इस मामले में अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद आरोपी किशन कुमार उर्फ पल्लू को भादवि की धारा 326 एवं 449 में 10-10 वर्ष की सजा एवं 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इसके अलावा न्यायालय ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर आरोपित को साधारण एक वर्ष की सजा काटनी पड़ेगी. घटना के संबंध में बताया जाता है कि 10 जनवरी 2021 को घर में अकेली पाकर आरोपित घर में घुस कर पुष्पा देवी के शरीर पर तेल डालकर आग लगा दिया. जिसमें वह बुरी तरह से झुलस गयी थी. सदर अस्पताल में इलाज के दौरान ही घटना की शाम में ही पुष्पा देवी की मौत हो गई थी. इस मामले में मृतका के पति के बयान पर नया रामनगर थाना में कांड संख्या 09/2021 दर्ज कराया था. विदित हो कि पीड़ित का मृत्यु से पहले दिये बयान से आरोपित को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है.
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