तारापुर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम आमजन की शिकायतों को दूर करने में अत्यंत प्रभावकारी एवं लाभदायक साबित हुई है. असरगंज गुदड़ी मिठाई गली की लीना कुमारी को पांच वर्ष बाद न्याय मिला और उनके घर नल-जल का कनेक्शन देकर पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराई गई. अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शालिग्राम शाह ने कहा कि लीना कुमारी के मकान में नल-जल योजना अंतर्गत पिछले पांच वर्षों से कनेक्शन नहीं जोड़ा गया था. उसके मकान तथा मुख्य पाइप लाइन के बीच निजी जमीन थी. जिससे होकर उसे जमीन का मालिक पाइप बिछाने में विवाद उत्पन्न कर रहा था. इसे लेकर लीना ने बीडीओ, थानाध्यक्ष, बीपीआरओ कार्यालय असरगंज तथा सहायक अभियंता पीएचईडी के कार्यालय का चक्कर भी लगाई. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. तब एक दिन उसकी मुलाकार नगर पंचायत असरगंज की मुख्य पार्षद के पति राकेश कुमार से हुई. उन्होंने उनकी समस्या को सुना और 16 जुलाई को लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवार दायर कराया. जिसके बाद असरगंज के बीडीओ को नोटिस किया गया. बीडीओ ने बताया कि नल-जल योजना पीएचईडी को हस्तांतरित किया जा चुका है. इसके बाद पीएचईडी के सहायक अभियंता को नोटिस किया गया. उन्होंने बताया कि पाइपलाइन और परिवादी के घर के बीच किसी निजी व्यक्ति की भूमि है जो पाइपलाइन बिछाने नहीं देता है. भूमि विवाद का निराकरण हो जाने पर नल-जल का कनेक्शन कर दिया जाएगा. तब सीओ, थानाध्यक्ष तथा कथित रूप से विवादित भूमि के मालिक राजेश कुमार साह को नोटिस कर भूमि विवाद का निराकरण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. जिसके बाद भूमि की मापी कराई गई और 10 सितंबर को पीएचइडी द्वारा लीना के घर नल-जल का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया और उसके घर पेयजलापूर्ति प्रारंभ हुई.
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