प्रतिनिधि, मुंगेर. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रबल दत्ता ने सोमवार को सेशनवाद 424 /22 में सजा की बिंदुओं पर सुनवाई किया. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी मो. शहजादा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पुष्पा देवी के हत्यारे पति बांका निवासी निलेंदु उर्फ नीरज व उसके सहयोगी मित्र मुंगेर निवासी सुभाष कुशवाहा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. कोर्ट ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर हत्या करने तथा शव को छुपाने के मामलों में सजा व जुर्माना लगाया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. बताया जाता है कि भागलपुर की रहने वाली पुष्पा की शादी वर्ष 2012 में बांका के निलेंदु से हुआ था. पुष्पा ब्यूटी पार्लर चलाती थी. 18 फरवरी 2022 को ब्यूटी पार्लर का समान दिलाने के बहाने हत्यारे पति ने उसे जमालपुर लाया. जहां से ऑटो पकड़ कर दोनों सफियासराय में उतर गया. जहां पर उसका मुंगेर शहर के शादीपुर निवासी दोस्त सुभाष कुशवाहा मिला. सुभाष ने पुष्पा को कहा कि बाजार बंद हो गया होगा, इसलिए मेरे घर चलिए. मेरा घर नजदीक ही है. इसके बाद तीनों पैदल चल पड़े. मौका देख कर सुनसान बाग नौलक्खा के समीप पति व मित्र ने मिलकर पुष्पा की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दिया था. जिसके बाद शव को पास के ही बगीचे में फेंक दिया था. जिसे नयारामनगर थाना पुलिस ने बरामद किया था. पुलिस ने 24 घंटे में ही मामला का उद्भेदन कर पति व उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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