मुंगेर. मंडल कारा से लाखों रुपये के स्क्रैप (लोहा, तांबा व एलमुनियम ) की अवैध बिक्री के वर्ष 2023 में सामने आये मामले में खानापूर्ति की गयी है. आज तक इस मामले को लेकर प्राथमिकी तक दर्ज नहीं करायी गयी. इतना ही नहीं आरटीआइ के माध्यम से मांगी गयी सूचना भी मंडल कारा प्रशासन उपलब्ध नहीं करवा रहा है. उक्त जानकारी आरटीआइ एक्टिविस्ट सह अधिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार ने दी. उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 2023 को लोक सूचना पदाधिकारी ( पीआइओ) , कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय ,पटना में आरटीआइ आवेदन दिया. इसे मंडल कारा को 23 अगस्त 2023 को हस्तांतरित किया गया. पीआइओ मंडल कारा ने निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद 21 सितंबर 2023 को 645 पन्नों की छाया प्रति के 1290 रुपये सूचना शुल्क की मांग की. इसमें शुल्क जमा करने की निर्धारित समयावधि नहीं बतायी गयी. अधिवक्ता ने नियमावली का हवाला देते हुए 25 सितंबर 2023 को पीआइओ को निःशुल्क सूचना देने का निवेदन पत्र दिया, लेकिन पीआइओ ने जवाब नहीं दिया. इसके बाद वे छह बार मंडल कारा गये. लेकिन किसी ने भी सूचना शुल्क 1290 रुपये स्वीकार नहीं किया. तब उन्होंने कारा अधीक्षक सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष 21 मार्च 2023 को प्रथम अपील आवेदन दायर किया, लेकिन आवेदन काल अवधि व्यतीत होने की बात कह कर कारा अधीक्षक ने 2 अप्रैल 2024 को अपील खारिज कर दी. आरटीआइ एक्टिविस्ट सह अधिवक्ता ने बताया कि पदस्थापित कारा अधीक्षक सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार व कारा उपाधीक्षक सह पीओआइ के कार्यकाल की घटना है. इसके कारण सूचना छिपाने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है. 2 अप्रैल 2023 के अंक में प्रभात खबर ने मुंगेर जेल में काला कारोबार, कारा की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल, बिना ऑक्शन के रात के अंधेरे में बेचे जा रहे लाखों के जेल के स्क्रैप शीर्षक से एक्सक्लूसिव खबर प्रकाशित की थी. इस मामले में जांच टीम गठित हुई और कई लोगों पर गाज भी गिरी लेकिन आज तक इस मामले में प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की गयी. जेल प्रशासन की मानें तो मुख्यालय स्तर पर इसकी जांच चल रही है.
चर्चित स्क्रैप बिक्री मामले में सूचना छुपा रहा है मंडल कारा प्रशासन
आरटीआइ एक्टिविस्ट ओमप्रकाश ने लगाया आरोप
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