बिहार पंचायती राज अधिनियम व अपने कर्तव्य एवं दायित्व से रू-ब-रू हुए पंचायत समिति सदस्य
जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में पंचायत समिति सदस्यों को दिया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण
जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में पंचायत समिति सदस्यों को दिया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण मुंगेर जिला पंचायत राज संसाधन केंद्र मुंगेर ने मंगलवार को जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में मुंगेर सदर एवं जमालपुर प्रखंड के सभी पंचायत समिति सदस्यों का एक दिवसीय गैर आवासीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया . प्रशिक्षण में मुख्य रूप से बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के नौ अध्यायों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गयी. पंचायत समिति सदस्यों को बिहार पंचायती राज का उद्भव और उसका विकास, पंचायत राज अधिनियम 1947, 1993 एवं 2006 के बारे में विस्तार से बताया गया. साथ ही पंचायत समिति की धारा 34-61 एवं उसके अंश पंचायत समिति की गठन, संरचना, आरक्षण पर बिंदुवार चर्चा की गयी. यह भी बताया गया कि पंचायत समिति के कार्यावधि कितने दिनों की होती है और कब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है. प्रमुख एवं उपप्रमुख का निर्वाचन किस प्रकार होता है, प्रमुख एवं उपप्रमुख के शक्तियां क्या है एवं उनके दायित्व, त्यागपत्र के माध्यम से किस प्रकार हटाया जा सकता है इस संदर्भ में बताया गया. पंचायत समिति की बैठकें कब होनी है, कितनी स्थायी समितियां होती है, किस प्रकार सरकारी निधि का क्षेत्र में विकास किया जाना है, किस प्रकार की योजना ली जानी है एवं प्रखंड पंचायत विकास योजना का निर्माण कर क्षेत्र को लाभान्वित किया जा सकता है. इन मुद्दों पर पंचायत समिति सदस्य अवगत हुए और उसे अपने कार्यक्षेत्र में अमल में लाने की सलाह दी गयी. मौके पर प्रशिक्षक के रूप में सदर मुंगेर की बीपीआरओ एकता कुमारी, बीपीएम प्रभाकर कुमार, प्रखंड सुगमकर्ता सुजय कुमार सहित पंचायत समिति सदस्य मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है