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मुंगेर लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी

25 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी

मुंगेर. चौथे चरण में होने वाले मुंगेर संसदीय चुनाव की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गयी. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मुंगेर के निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि गुरुवार से नाम निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है. प्रत्याशी 25 अप्रैल तक मुंगेर समाहरणालय स्थित उनके कक्ष में अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. इसकी सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गयी है. चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है. निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र में मुंगेर जिले के मुंगेर, जमालपुर, लखीसराय व सूर्यगढ़ा तथा पटना जिले के बाढ़ व मोकामा विधानसभा क्षेत्र हैं. इसमें कुल मतदाता 2041142 हैं. पुरुष मतदाताओं की संख्या 10 लाख 82 हजार 239 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 9 लाख 58 हजार 851 है. जबकि थर्ड जेंडर के 52 वोटर हैं. उन्होंने बताया कि इस संसदीय क्षेत्र में कुल 2029 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. इसमें लखीसराय विधानसभा में सबसे अधिक 396 मतदान केंद्र हैं जबकि मोकामा विधानसभा में सबसे कम 290 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. इसके साथ ही चुनाव को लेकर पूरे संसदीय क्षेत्र को 221 सेक्टर में विभाजित किया गया है. इसमें मुंगेर को 37, जमालपुर को 32, सूर्यगढ़ा को 42, लखीसराय को 44, मोकामा को 34, बाढ़ को 32 सेक्टर में बांटा गया है. जिलाधिकारी ने बताया कि मुंगेर संसदीय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही गुरुवार से ही समाहरणालय में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो गयी है. इसमें प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन होगा. 25 अप्रैल को 3 बजे तक नामांकन होगा. उन्होंने बताया कि नामांकन के लिए अभ्यर्थी के साथ मात्र चार लोगों को समाहरणालय में प्रवेश की अनुमति होगी. हालांकि 21 अप्रैल को रविवार होने के कारण अवकाश रहेगा, जबकि 23 अप्रैल को भी नामांकन होगा. उन्होंने बताया कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र में कुल छह विधानसभा हैं. इसमें केवल सूर्यगढ़ा विधानसभा में 13 मई को सुबह 7 से अपराह्न 4 बजे तक मतदान होगा. शेष 5 विधानसभा में 13 मई को सुबह 7 से अपराह्न 6 बजे तक मतदान होगा. वहीं चुनाव को लेकर आरडी एंड डीजे कॉलेज में वज्रगृह तैयार कर लिया गया है. जहां चुनाव के बाद ईवीएम को रखा जायेगा. डीएम ने बताया कि मुंगेर और जमालपुर विधानसभा में चुनाव को लेकर कुल 6 हजार कर्मियों की आवश्यकता होगी. डीएम ने बताया कि चुनाव को लेकर एकल खिड़की कोषांग का गठन किया गया है. इसमें मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी से इनकोर पर दिये जाने वाले अनुमति को लेकर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी संजीव कुमार तिवारी को प्राधिकृत किया गया है. 165- मुंगेर विधानसभा क्षेत्र एवं 166-जमालपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर को नामित किया गया है. जबकि 167- सूर्यगढ़ा विधानसभा एवं 168-लखीसराय विधानसभा के अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय और 178- मोकामा विधानसभा एवं 179-बाढ़ विधानसभा के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ को प्राधिकृत किया गया है. राजनीतिक दलों, अभ्यार्थियों को सभा, वाहन आदि की अनुमति इस कोषांग द्वारा दी जायेगी. जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता जिले में लागू हो गयी है, जो चुनाव संपन्न होने तक जारी रहेगी. ऐसे में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाना है. उन्होंने बताया कि राजनीतिक दल या प्रत्याशी 10 हजार नकद ही प्रतिदिन खर्च कर सकते हैं. इससे अधिक आरटीजीएस, चेक, ड्राफ्ट आदि के माध्यम से किया जा सकता है. चुनाव प्रचार धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाधर, अस्पताल आदि स्थलों पर वर्जित होगा. नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी कक्ष के 100 मीटर के परिधि में केवल तीन वाहन ही अंदर आ सकता है. स्क्रूटनी के समय निर्वाचित पदाधिकारी के चैंबर में अधिकतम चार व्यक्ति के आने की अनुमति होगी. जबकि लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकता है. इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी.

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