पुलिस में रहना है तो फिजिकिली व मेंटली रहना होगा फिट
पुलिस में रहना है तो फिजिकिली व मेंटली रहना होगा फिट
मुंगेर. पुलिस का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में फिल्म के सिंघम और सिंबा ऐसे ही फिट और फिजिकली एक्टिव पुलिसकर्मियों की छवि बनती है. अब बिहार के पुलिसकर्मियों को भी फिल्मी पुलिस की तरह फिट रखने की कवायद तेज कर दी गयी है. बिहार पुलिस में अब वही लोग नौकरी में बने रहेंगे, जो पूरी तरह से फिट होंगे. सिर्फ फिजिकली ही नहीं, बल्कि मेंटली रूप से भी फिट रहना अनिवार्य होगा. यदि फिटनेस में कमी आई या कोई असाध्य बीमारी हुई, तो उनको जबरन रिटायर करा दिया जायेगा. इसको लेकर एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने सभी एसएसपी व एसपी को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिले के अनफिट और बीमार पुलिसकर्मियों की सूची दे. बिहार में पुलिसकर्मियों के लिए अब शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना जरूरी हो गया है. फिटनेस में कमी आने पर पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायर कर दिया जा सकता है. इस आदेश का आधार 1978 के पुलिस नियम 809 को बनाया गया है. इसमें प्रावधान है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पुलिसकर्मियों को रिटायर किया जा सकता है. बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के अनुसार किसी कर्मचारी को जबरन रिटायर्ड किया जा सकता है. अगर स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से ड्यूटी करने में असमर्थ हैं. एडीजी मुख्यालय ने स्वास्थ्य संबंधी अयोग्य पुलिसकर्मियों को चिह्नित करने के लिए एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है. पुलिस मुख्यालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि जिले में हर महीने आयोजित होने वाली पुलिस सभा में सभी पुलिसकर्मियों को यह जानकारी दी जायेगी की फिटनेस उनकी नौकरी के लिए जरूरी है. एसपी और एसपीएस सुनिश्चित करेंगे कि हर पुलिसकर्मी को फिट रहने के लिए जागरूक किया जाय.
कहते हैं पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पुलिसकर्मियों को हमेशा फिट रहने के प्रति जागरूक किया जाता है. इसको लेकर समय-समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगा कर उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की जांच करायी जाती है. मुख्यालय से निर्देश आने पर अनफिट व बीमार पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है