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मिशन इन्वेस्टिगेशन@75 को आत्मसात कर काम करने की जरूरत : डीआइजी

एक जुलाई से लागू होने वाले नये कानून को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को दिया जायेगा 10 से 18 जून तक प्रशिक्षण

मुंगेर. मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआइजी संजय कुमार ने कहा कि नागरिक केंद्रित पुलिसिंग एवं बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी है कि मुख्यालय से पुलिसिंग को लेकर जारी निर्देश की जानकारी रखें और उसको अमल में लाना सुनिश्चित करें, क्योंकि आपका एक ही काम है बेस्ट से बेस्ट पुलिसिंग देना. उत्क बातें शनिवार को एसपी ऑफिस में आयोजित क्राइम मीटिंग में उन्होंने कही. मौके पर एसपी सैयद इमरान मसूद मौजूद थे. डीआइजी ने कहा कि बिहार पुलिस को मुख्यालय से कई मिशन सौंपे गये हैं. इसकी शुरुआत मिशन इन्वेस्टिगेशन@ 75 दिन से की गयी है. इसके तहत थानों में प्राथमिकी दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर पुलिस को हर हाल में जांच पूरी करनी होगी. उनको 75 दिनों में क्वालिटी आधारित अनुसंधान को अंजाम देना है. उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो चुका है और लक्ष्य निर्धारित कर लंबित कांडों के अनुसंधान को निष्पादित करें. एसपी ने कहा कि देश के कानून में कुछ बदलाव किये गये हैं. 1 जुलाई को तीन नये कानून गृह मंत्रालय लागू कर रहा है. नये कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं, जो कि औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे. इसको लेकर 10 जून से पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. मुंगेर के पुलिस केंद्र में तीन फेज में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. जो 10 से 18 जून तक चलेगा. प्रशिक्षण में दिये जाने वाले नये कानून की बारिकियों को समझें और उसी पर काम करें. जब नये कानून की जानकारी रहेगी, तभी तो आप बेहतर पुलिसिंग को अंजाम दे पायेंगे. डीआइजी ने डॉयल-122 के रिस्पांस टाइम में सुधार, थानों में लगे सीसीटीएनएस को बेहतर रूप से संचालित करने, अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया. जबकि एसपी ने फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनश्चित करने, हथियार और शराब के खिलाफ अभियान चलाने, पुलिस गश्ती खास कर रात्री गश्ती पर ध्यान देने, वाहन चेकिंग के दौरान रोको-टोको अभियान चलाने का निर्देश दिया. मौके पर सभी एसडीपीओ, डीएसपी, सर्किंल इंस्पेक्टर व थानाध्यक्ष मौजूद थे.

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