24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

टैक्स नहीं भरने वाले डिफॉल्टर, ई-चलान और बीएच सीरिज वालों को परिवहन विभाग भेज रही नोटिस

टैक्स नहीं भरने वाले डिफॉल्टर, टैक्स पेडिंग रखने वाले बीएच सीरिज के वाहन मालिक और ई-चालान पेडिंग रखने वालों की अब खैर नहीं.

प्रतिनिधि, मुंगेर. टैक्स नहीं भरने वाले डिफॉल्टर, टैक्स पेडिंग रखने वाले बीएच सीरिज के वाहन मालिक और ई-चालान पेडिंग रखने वालों की अब खैर नहीं. क्योंकि टैक्स और चालान वसूली के लिए परिवहन विभाग ऐसे वाहन मालिकों को नोटिस भेज रही है. साथ ही नोटिस का तामिला भी कराया जा रहा है. दो नोटिस के बाद भी टैक्स व चालान नहीं भरने वाले वाहन मालिकों पर परिवहन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस रद्दीकरण, वाहन जब्ती की कार्रवाई की जायेगी.

50 से अधिक टैक्स डिफॉल्टर को अब तक भेजा जा चुका है पहला नोटिस

विभिन्न प्रकार के वाहन मालिकों ने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया है. इससे सरकार को राजस्व की भारी क्षति हो रही है. ऐसे डिफॉल्टर के खिलाफ परिवहन विभाग अब कार्रवाई के मूड में है और उसे नोटिस भी भेजा रहा है. परिवहन विभाग पिछले चार-पांच वर्षों से टैक्स नहीं भरने वाले वाहन चालकों की सूची बना रही है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 50 से अधिक डिफॉल्टरों को परिवहन विभाग डाक से नोटिस भेजी है. जिनको दो नोटिस भेजी जायेगी. अगर इस अवधि में वह टैक्स नहीं जमा करते है तो परिवहन एक्ट के तहत वैसे डिफॉल्टर पर कार्रवाई की जायेगी.

ई-चालान लंबित रखने वालों को भेजी जा रही नोटिस

अगर आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं और आपका ई-चालान कट चुका है, लेकिन आपने चालान का भुगतान नहीं किया है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. परिवहन विभाग पिछले कई महीने से वाहन चेकिंग के दौरान ई-चालान कटा था, जो अभी तक वाहन मालिक द्वारा नहीं जमा किया गया है. चालान का जुर्माना नहीं भरने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने 606 वाहन मालिकों को डाक से नोटिस भेज चुका है, जबकि कुछ वाहन मालिकों को सशरीर उपस्थित होकर नोटिस का तामिला कराया जा चुका है. शेष बचे वाहन मालिकों को भी नोटिस भेजा जा चुका है.

बीएच सीरीज नंबर वाले वाहन मालिकों को भी भेजी जा रही नोटिस

परिवहन विभाग के नये नियम के अनुसार, बीएच सीरीज का नंबर रखने वाले वाहन मालिकों को अब एक साथ 14 वर्षों का टैक्स चुकाना होगा. परिवहन कार्यालय के अनुसार, पहले बीएच नंबर के लिए सिर्फ दो साल का टैक्स चुकाना होता था, लेकिन नए नियम के अनुसार 60 दिन में 12 वर्षों का टैक्स भरना जरूरी है. जिले में बीएच भारत सीरीज के 32 वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है. जिन लोगों ने दो वर्षों का टैक्स भरा है, उनके लिए अगले 60 दिनों में 12 वर्षों का टैक्स एक साथ भरना जरूरी होगा. इसमें देरी करने पर रोजाना 100 रुपये के हिसाब से टैक्स के अलावा जुर्माना होगा. वहीं जिन्होंने दो साल का टैक्स जमा किया और उसकी भी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उन वाहन मालिकों का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर नोटिस करने व उनकी गाड़ी को सिस्टम से लॉक करने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी.

कहते है डीटीओ

डीटीओ सुरेंद्र कुमार अलवेला ने बताया कि टैक्स नहीं भरने वाले डिफॉल्टर, ई-चालान को लंबित रखने वाले और बीएच सीरीज वाले वाहन मालिक लाखों रुपये का टैक्स व जुर्माना नहीं भरा है. जिन्हें विभाग नोटिस भेज रही है. साथ ही उसका तामिला भी करा रही है. दो नोटिस के बाद भी अगर टैक्स व जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया गया तो ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ परिवहन नियम के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें