कुख्यात अपराधी पातो मंडल को 5 वर्ष कारावास की सजा
बरियारपुर थाना क्षेत्र के पड़िया गांव निवासी कुख्यात अपराधी पातो मंडल को मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने गुरुवार को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई
मुंगेर . बरियारपुर थाना क्षेत्र के पड़िया गांव निवासी कुख्यात अपराधी पातो मंडल को मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने गुरुवार को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. यह सजा एडीजे-थ्री रूम्पा कुमारी ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर सुनायी. विद्धान न्यायाधीश ने आर्म्स एक्ट के विभिन्न धाराओं में 5 साल की सजा एवं 10 हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनायी है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मो. जहांगीर ने भाग लिया. बताया जाता है कि 20 अगस्त 2022 को बरियारपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति स्टेशन रोड पड़िया में खुलेआम हाथ में हथियार लेकर घूम रहा है. जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को देखकर वह भागने लगा. पुलिस बल ने खदेड़ कर उसे पकड़ा. जिसकी पहचान पड़िया गांव निवासी सौरभ कुमार उर्फ पातो मंडल के रूप में किया गया. उसके पास से एक देशी लोडेड पिस्तौल पुलिस ने बरामद किया थाा. इस मामले में बरियारपुर थाना में कांड संख्या- 138 /22 दर्ज किया गया. विदित हो कि पातो मंडल कुख्यात अपराधी है. जिस पर हत्या, अपरहण, रंगदारी, ट्रेन में चोरी सहित कई मामले पूर्व से हैं. एक दर्जन से अधिक मामला बरियारपुर और रेल के विभिन्न थानों में मामला दर्ज है. न्यायालय में अभी भी उसके खिलाफ 6 मामले की सुनवाई चल रही है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है