लापरवाही : 85 वर्ष से अधिक आयु के 4765 वोटरों में मात्र 203 को मिला घर बैठे मतदान की सुविधा

दिव्यांगता वाले मतदाताओं को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा

By Prabhat Khabar News Desk | May 10, 2024 11:14 PM

प्रतिनिधि, मुंगेर. निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा प्रदान की है, लेकिन प्रचार-प्रसार का अभाव और बीएलओ की लापरवाही के कारण मुंगेर व जमालपुर विधानसभा के अधिकांश 85 प्लस और पीडब्लूडी वोटर इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाये. जिले में 4765 मतदाता 85 वर्ष से अधिक उम्र के हैं इसमें 203 मतदाता ही इसका लाभ ले पा रहे. जबकि पीडब्लूडी 6748 मतदाताओं में मात्र 161 ने ही अपना निबंधन कराया. अब उन्हें किसी का सहारा लेकर मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालना पड़ेगा अथवा वे मतदान में भाग नहीं ले पायेंगे. क्योंकि इस श्रेणी के अधिकांश मतदाताओं से बीएलओ द्वारा न तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया गया है और न ही प्रचार-प्रसार के अभाव में सक्षम एप पर ही रजिस्ट्रेशन हुआ है. मुंगेर व जमालपुर विधानसभा में मात्र 364 वोटर ही भर सके फॉर्म. मुंगेर लोकसभा सीट के लिए 13 मई को वोट डाले जायेंगे. इस बार के चुनाव में बुजुर्गों व दिव्यांग को घर से वोट डालने की सुविधा निर्वाचन आयोग ने दी है. इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान किया गया था. बीएलओ को चिह्नित इस श्रेणी के मतदाताओं से फॉर्म -12 भरवाना था. इसके बाद उनके घर पर जाकर बेलेट पेपर के माध्यम से चुनाव तिथि से पहले मतदान करना है, लेकिन प्रचार-प्रसार के अभाव और बीएलओ की लापरवाही के कारण इस श्रेणी के अधिकांश मतदाता वोट से वंचित रह जायेंगे. मुंगेर विधानसभा में 2061 वोटर 85 प्लस और 3645 पीडब्लूडी वोटर है, जबकि जमालपुर विधानसभा में 2704 वोटर 85 प्लस और 3103 वोटर पीडब्लूडी है. दोनों विधानसभा में 85 प्लस 203 वोटर और मात्र 161 पीडब्लूडी ही रजिस्ट्रेशन करवा सके है. जबकि जानकारी केे अभाव में समक्ष एप पर ऐसे वोटर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये. जिससे स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड वोटर या तो मतदान केंद्र पर जाकर वोट करेंगे, अथवा वे अपने मताधिकार से वंचित रह जायेंगे. चुनाव आयोग का क्या है नियम मुंगेर . चुनाव आयोग के निर्देश पर बीएलओ के माध्यम से 85 प्लस और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता के आधार पर चिह्नित किया जाना है. हर बूथ पर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के भीतर बीएलओ चिह्नित बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं के घर जायेंगे और विकल्प पूछेंगे. यदि वे घर से मतदान करना चाहते हैं तो उनसे फॉर्म-12 भराया जायेगा. दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा. चुनाव आयोग के ””””सक्षम”””” मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. फॉर्म भरने के साथ ही मतदाता विकल्प दिया जायेगा कि वह किस दिन वोट डालना चाहता है. यानी अधिसूचना जारी होने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. इसके लिए अलग से पीठासीन अधिकारी सहित पूरी टीम बनी है. मतदान की प्रक्रिया यानी पोस्टल बैलेट पर ठप्पा लगाने, उसे फोल्ड करने व वापस लिफाफे में रखने की प्रक्रिया समझाएंगे. यदि मतदाता पूरी तरह असहाय है तो वह परिजन या परिचित की उसी तरह मदद ले सकते हैं, जैसी सुविधा बूथ पर मिलती है. पीठासीन अधिकारी भी फॉर्म भरने व बैलेट को लिफाफे में रखने में मदद कर सकते हैं. पोस्टल बैलेट पर ठप्पा लगाने के लिए उसी तरह आड़ बनायी जायेगी, जैसी मतदान केंद्र पर होती है. इसके अलावा बुजुर्ग के घर पर मतदान दल के पहुंचने के लिए पहले से बाहर निकलने तक की पूरी वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी. 4103 सर्विंस वोटर में मात्र 118 वोटर ने किया मतदान मुंगेर. चुनाव आयोग ने सर्विस वोटरों को वोट करने की सुविधा प्रधान कर रखी है, लेकिन मुंगेर व जमालपुर विधानसभा के सर्विस वोटर इस बार के लोक सभा चुनाव में मतदान के प्रति उदासीन बने रहे. यही कारण है कि इन दोनों विधानसभा में 4103 सर्विंस वोटर में मात्र 118 वोटर ने वोट करने के लिए निर्धारित मापदंड को पूरा किया है. जो बैलेट पेपर पर वोट कर सकेंगे. विदित हो कि मुंगेर विधानसभा में कुल 2154 सर्विस वोटर है, जिसमें मात्र 71 वोटर ने ही प्रक्रिया पूरी की है. जबकि जमालपुर विधानसभा में 1949 सर्विस वोटर में मात्र 44 वोटर ने ही वोट करने की मंशा जाहिर करते हुए प्रक्रिया को पूरा किया है.

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