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पाक्सो एक्ट में दुष्कर्मी युवक को आजीवन कारावास

पाक्सो एक्ट में दुष्कर्मी युवक को आजीवन कारावास

हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के घरकुंडा गांव में 19 अगस्त 2022 को 7 वर्षीय बच्ची के साथ चचेरा चाचा ने किया था दुष्कर्म

मुंगेर

पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौधरी ने मंगलवार को 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में चचेरा चाचा को दोषी पाकर अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मामला हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र का है. इस मामले में न्यायालय ने सरकार को पीड़िता को 6 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है. कांड के सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने बहस में भाग लिया.

बताया जाता है कि खड़गपुर थाना कांड संख्या 401/22 के दोषी करार दिये गये कुमार के सजा के बिंदु पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने सुनवाई की. उन्होंने बचाव व अभियोजन पक्ष की दलील सुनने और साक्ष्य के आधार पर दुष्कर्मी को भादवि की धारा 376 एबी एवं पाक्सो अधिनियम की धारा-6 में अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाया. साथ ही 25 हजार रुपया आर्थिक दंड की सजा सुनायी. आर्थिक दंड नहीं देने की स्थिति में 3 माह का साधारण कारावास को भुगतना होगा. साथ ही दुष्कर्म पीड़िता को 6 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर देने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया.

19 अगस्त 2022 को दिया गया था घटना को अंजाम

बताया जाता है कि हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के सात वर्षीय बच्ची अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी. तभी उसका चचेरा चाचा वहां पहुंचा और दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर खेत की ओर चल गया. जिसके बाद बच्चे को मचान पर बैठा दिया और बच्ची को खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में पीड़िता के पिता के बयान पर खड़गपुर थाना में कांड संख्या 401/22 दर्ज किया गया था. जिसमें चाचा को नामजद किया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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