टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए शुरू हुई सर्व क्षमा योजना, मिलेगी छूट

31 मार्च 2025 तक योजना का वाहन मालिक उठा पाएंगे लाभ

By Prabhat Khabar News Desk | September 26, 2024 10:31 PM

मुंगेर. जिले के डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग ने सर्व क्षमा योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत विभाग में निबंधित परिवहन, गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर-ट्रेलर और बैट्री चालित वाहनों के लिए एकमुश्त टैक्स जमा करने से चूक जाने वाले वाहन मालिक एक मुश्त टैक्स जमा कर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बकाया करों के भुगतान को प्रोत्साहित करना व वाहन मालिकों को राहत पहुंचाना है. जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलवेला ने बताया कि सर्व क्षमा योजना के लाभ के तहत टैक्स डिफॉल्टर ट्रैक्टर-ट्रेलर के संचालकों को सर्व क्षमा योजना के तहत एक मुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर उस वाहन पर देय सभी प्रकार के कर एवं अर्थदंड से मुक्त कर दिया जायेगा. इसके अलावा अन्य प्रकार के परिवहन व गैर परिवहन वाहन स्वामी जिन्होंने कई वर्षों से अपने वाहनों का पथ कर, हरित कर समेत अन्य प्रकार के कर को जमा नहीं किया है. वैसे वाहन स्वामी, वाहन पर लगने वाले अर्थदंड का एक मुश्त 30 प्रतिशत राशि जमा कर अर्थदंड से मुक्त हो सकेंगे. इसके साथ ही उनके विरुद्ध यदि किसी प्रकार का नीलामपत्र वाद दायर है तो उक्त नीलामपत्र वाद को परिवहन विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा. उन्होंने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी. उन्होंने टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ लेकर खुद को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से मजबूत करें.

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